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बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति पर लगी रोक हटाई गयी, पटना हाईकोर्ट के फैसले से हजारों शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ

PATNA: बिहार में छठे चरण के माध्यमिक औऱ उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. पटना हाईकोर्ट

बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति पर लगी रोक हटाई गयी, पटना हाईकोर्ट के फैसले से हजारों शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ
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PATNA: बिहार में छठे चरण के माध्यमिक औऱ उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक को वापस ले लिया है. सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की बेंच ने ये आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है.  लेकिन उनकी बहाली इस मुकदमे पर आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा. 


बता दें हाइकोर्ट की एक बेंच ने 15 सितंबर, 2022 को शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दिया था. सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में याचिका दायर की थी. राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने सोमवार को नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया.


दरअसल एसटीईटी 2011 में पास हुए अप्रशिक्षित उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी मांग है कि बाद के समय में बीएड परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को नियोजन में नहीं शामिल किया जाये. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. इसके बाद 26 सितंबर को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया था जिसमें शिक्षक नियोजन को रोकने और नियुक्ति पत्र नहीं देने का निर्देश दिया गया था. हाईकोर्ट के नये आदेश के बाद हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

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