बिहार सरकार का बड़ा फैसला: राज्य में DJ बजाने पर लगेगा प्रतिबंध, मंत्री ने 15 दिन में कार्रवाई का किया एलान

DJ Ban in Bihar: बिहार विधान परिषद ने डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Thu, 19 Feb 2026 01:43:39 PM IST

DJ Ban in Bihar

प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो AI

DJ Ban in Bihar: बिहार सरकार ने सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे बजाने पर रोक का एलान कर दिया है। बिहार विधान परिषद में आज एक निर्दलीय एमएलसी ने सवाल उठाया। जिसपर परिवहन मंत्री ने कहा कि बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे बजाने पर रोक लगेगी और ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा।


दरअसल, बिहार विधान परिषद में डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग उठी। निर्दलीय एमएलसी वंशीधर व्रजवासी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने से कई लोगों का हृदयाघात हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शादी-ब्याह के मौके पर गोलियां चलती हैं और जिस गाड़ी पर डीजे बजता है उसका नंबर भी अक्सर नहीं होता।


निर्दलीय एमएलसी वंशीधर व्रजवासी की इस मांग का सदन में मौजूद अन्य सदस्यों ने समर्थन किया। अन्य सदस्यों ने भी डीजे बजाने पर रोक की मांग की। इस पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने परिषद में बड़ा बयान दिया और कहा कि 15 दिनों के भीतर बिहार में सभी डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने कहा कि बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे बजाने पर रोक लगेगी और ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग साउंड पॉल्यूशन पर भी सख्ती से कार्रवाई करेगा और बाद में यह मत कहिएगा कि शादी-ब्याह में डीजे बजाने दीजिए।