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1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sun, 16 Feb 2025 02:39:05 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Bihar Land: बिहार सरकार ने जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नई व्यवस्था बहाल कर दी है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब आप घर बैठे भी राजस्व कोर्ट में ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने राजस्व न्यायालय को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए RCML पोर्टल बनाया गया है।
दरअसल, बिहार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई पहल करते हुए राज्य के राजस्व न्यायालयों को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है ताकि लोगों की जमीन से जुड़ी सभी समस्या का त्वरित निष्पादन किया जा सके। इस नई व्यवस्था के बाद अब लोग घर बैठे ही राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन केस दर्ज करा सकेंगे।
सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत सीओ कोर्ट में दर्ज कराए जाएंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। वहीं दाखिल खारिज-खारिज अपील, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR), भूदान अधिनियम, निश्चित राजस्व, बकास्त भूमि का रैयतीकरण और बटाईदारी 48 (ई) से जुड़े मामले डीसीएलआर कोर्ट में दर्ज होंगे।
वहीं डीएम कोर्ट में दाखिल खारिज संशोधन, जमाबंदी खारिज, भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम, बंदोबस्ती अपील और निश्चित राजस्व अपील एडीएम कोर्ट, जमाबंदी खारिज अपील, भूमि सीलिंग अपील, भूदान अपील, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील, बासगीत पर्चा अपील, जमाबंदी निरस्तीकरण संशोधन, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR) अपील कमिश्नर कोर्ट और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार से संबंधित मामले एलए प्राधिकरण में दर्ज कराने होंगे।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in / biharbhumi/ userlogin पर जाकर आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य जानकारी देनी होगी। वहीं विभाग के टॉल फ्री नंबर 18003456215 पर फोन कर भी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इस सुविधा से जमीन विवाद से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा और लोगों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।