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आज से बिहार हुआ अनलॉक, बाजार से लेकर ऑफिस शाम तक खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू होगा प्रभावी

PATNA : आज से बिहार अनलॉक हो गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब सरकार ने लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा की और आज यानी 9 जून की सुबह से अनलॉक की शुरुआत कर दी गई है 15

आज से बिहार हुआ अनलॉक, बाजार से लेकर ऑफिस शाम तक खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू होगा प्रभावी
Santosh Singh
3 मिनट

PATNA : आज से बिहार अनलॉक हो गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब सरकार ने लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा की और आज यानी 9 जून की सुबह से अनलॉक की शुरुआत कर दी गई है 15 जून तक सरकार की तरफ से जिस नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है उसे लागू रखा जाएगा। अनलॉक 1 में सरकार ने केवल नाइट कर्फ्यू को जारी रखने का फैसला किया है जबकि सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। अनलॉक 1 की शुरुआत आज सुबह 5 बजे से हुई है।


आज यानी बुधवार से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गयी है। नीतीश सरकार ने लॉकडाउन हटा लिया है। आज से शाम सात बजे तक निजी-सार्वजनिक वाहनों और पैदल आवागमन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू का एलान किया गया है, जो शाम 7 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन, अब भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। स्कूल-कॉलेज, सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क पहले की तरह बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। दुकानों के खुलने से समय में और छूट दी गई है। अब शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 


इसके अलावे आज से प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे। सरकारी और निजी ऑफिस को 50 फीसदी कर्मियों के साथ शाम 4 बजे तक खुल खोलने की इजाज़त दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान यानी शाम 7 से सुबह 5 बजे तक को छोड़कर निजी वाहनों के परिचालन और पैदल आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन में तय बैठने की क्षमता के 50 फीसदी उपयोग की अनुमति रहेगी। वाहनों में मास्क पहनना होगा। इस दौरान आवश्यक सेवा वाले, स्वास्थ्य प्रयोजन को प्रयुक्त निजी वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों पर रोक नहीं रहेगी।


शादी समारोह में पाबंदी जारी रहेगी। पहले की तरह अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह आयोजित हो सकेंगे। लेकिन डीजे और बारात नहीं निकलेगी। शादी जैसे आयोजन की सूचना पहले से स्थानीय थाने को देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में भी अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। इसके अलावे जिलों के डीएम स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर प्रतिबंधों के अतिरिक्त और भी सख्त पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन डीएम किसी भी परिस्थिति में निर्धारित प्रतिबंधों को कम नहीं कर पाएंगे।

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