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Bihar News: बिहार के भ्रष्ट 'एक्साइज इंस्पेक्टर' को कोर्ट ने सुनाई सजा, रिश्वत लेते निगरानी ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार

पटना की विशेष निगरानी अदालत ने बिहार शरीफ के पूर्व उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Viveka Nand
2 मिनट

Bihar News: बिहार के भ्रष्ट एक्साइज इंस्पेक्टर को कोर्ट ने सजा सुनाई है. पटना की विशेष निगरानी अदालत ने उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार के केस में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. निगरानी ब्यूरो ने 2 नवंबर 2007 को उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार चौरसिया को ₹5000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. इसके अलावे उनके किराए के मकान से 3 लाख 29 हजार रुपए मिले थे.

दरअसल, बिहार शरीफ के राजीव रंजन ने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी दुकान शराब की दुकान को चलाने के लिए ₹5000 की रिश्वत ले रहे थे. इसके बाद निगरानी ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आज निगरानी की विशेष अदालत ने बिहार शरीफ के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को निगरानी थाना कांड संख्या 122/07  में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 का दंड लगाया है.

वहीं, दूसरी धारा में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 का अर्थ दंड लगाया गया है.जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बता दें, 2025 में अब 10 ट्रैप केस में कोर्ट ने सजा सुनाई है. 

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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता

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