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बिहार कैबिनेट की फैसले पर राज्यपाल की मुहर, राशन कार्ड की शिकायत अब लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में

PATNA : बिहार कैबिनेट की बैठक में पांच एजेंडों के अलावे एक और महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी है। राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया ग

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

PATNA : बिहार कैबिनेट की बैठक में पांच एजेंडों के अलावे एक और महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी है। राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया है।


बिहार सरकार ने आज बड़ी पहल करते हुए कैबिनेट की बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार( संशोधन ) अध्यादेश 2020 को राज्यपाल के समक्ष पेश करने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके बाद राज्यपाल ने इस अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति दे दी। बता दें कि बिहार राज्य विधानमंडल सत्र नहीं ऐसे में बिहार लोक शिकायत निवारण कानून में संशोधन के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है।


इस अध्यादेश के प्रभावी हो जाने से राशन कार्ड के मामलों के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करायी जा सकेगी जिससे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के द्वारा उनकी सुनवाई कर त्वरित निराकरण कराया जा सकेगा। 


बता दें कि इससे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राशन कार्ड से संबंधित  विभिन्न सेवाएं बिहार लोक सेवाओं का अधिकाप अधिनियम ( आरटीपीएस) में अधिसूचित हैं। आरटीपीएस में अधिसूचित रहने के कारण राशन कार्ड के संबंध में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दायर नहीं किया जा सकता था क्योंकि लोक शिकायत निवारण कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है जो  आरटीपीएस के अधीन है। 






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