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Liquor Ban in Bihar: बिहार सरकार का सख्त निर्देश: शराबबंदी में ढील नहीं, कानून मजबूती से लागू रहेगा

Liquor Ban in Bihar: मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री बिजेंद्र यादव ने विभागीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि बिहार में शराबबंदी कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 25 Nov 2025 09:56:02 AM IST

Liquor Ban in Bihar:  बिहार सरकार का सख्त निर्देश: शराबबंदी में ढील नहीं, कानून मजबूती से लागू रहेगा

- फ़ोटो GOOGLE

Liquor Ban in Bihar: मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री बिजेंद्र यादव ने विभागीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि बिहार में शराबबंदी कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है और यह प्रतिबंध भविष्य में भी पूरी मजबूती के साथ लागू रहेगा।


मंत्री ने यह भी कहा कि नयी सरकार में शराब नीति को लेकर बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को उनके बयान से निराशा हाथ लगी है। बिजेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि शराबबंदी कानून यथावत रहेगा और इसमें किसी प्रकार का ढील या बदलाव नहीं किया जाएगा।


बिजेंद्र यादव ने बताया कि आने वाले हफ्तों में विभाग व्यापक समीक्षा बैठकें करेगा, जिनमें अब तक के क्रियान्वयन में आई कमियों की पहचान की जाएगी। समीक्षा के दौरान इन कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम और नए दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे फील्ड में सक्रिय रहकर अवैध शराब व्यापार में संलिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई करें।


उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागज पर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गांव से लेकर शहर तक इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को भी तेज किया जाएगा, ताकि लोग कानून का सम्मान करें और अवैध शराब के खिलाफ कदम उठाएँ।


मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून का उद्देश्य केवल प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अवैध शराब बिक्री और सेवन में सहयोग न करें और इसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें।


समीक्षा के दौरान यह भी तय किया जाएगा कि शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी उपाय, निरीक्षण और नियमित फील्ड चेकिंग की जाए। इसका लक्ष्य यह है कि बिहार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित रहे और अवैध शराब के व्यापारियों के खिलाफ कोई रियायत न दी जाए।