Pawan Singh: पावर स्टार पवन सिंह को क्यों हुआ 5 करोड़ का नुकसान, सता रहा कौन सा डर? Pawan Singh: पावर स्टार पवन सिंह को क्यों हुआ 5 करोड़ का नुकसान, सता रहा कौन सा डर? Bihar Road Accident: हादसे की शिकार हुई पटना जा रही बस, डेढ़ दर्जन से अधिक यात्री घायल; तीन की हालत गंभीर BIHAR NEWS : JDU विधायक के बॉडीगार्ड से EOU की पूछताछ, अब लाई-डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी Bihar News: दरभंगा राज घराने की महारानी सुंदरी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती Bihar News: दरभंगा राज घराने की महारानी सुंदरी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती Bihar Education News: 'वीरेन्द्र नारायण' 71 दिन पहले बने थे RDDE, वैशाली DEO रहते जमकर माल बनाया, अब SVU ने आय से 3.75 करोड़ अधिक अर्जित करने का दर्ज किया केस Bihar News: ट्रैक्टर पार्ट्स चोरी का पर्दाफाश, ग्रामीणों की सतर्कता से एक चोर पकड़ाया; दूसरा फरार Bihar News : अब किसानों को ऑनलाइन मिलेगी हर जानकारी, ऐसे दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत Bihar News: बिहार के इस जिले में रेडिमेड गारमेंट्स इकाई को मिली मंजूरी, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 01 Apr 2025 08:09:05 AM IST
AUTO BAN - फ़ोटो FILE PHOTO
BIHAR NEWS : बिहार आज यानी एक अप्रैल से ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार से जो भी ऑटो और ई-रिक्शा स्कूली बच्चों को ढोते पाए जाएंगे, उनपर यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने कर्मियों को निर्देश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, राजधानी में सुबह से ही प्रमुख चौक-चौराहे सहित स्कूलों के समीप यातायात पुलिस की टीम तैनात नजर आ रही है। ऐसे में सरकारी निर्देश के बावजूद परिचालन करते पाए जाने पर ऑटो और ई-रिक्शा मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी में नियमों के विपरीत ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है। उन वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के उपाय तो दूर तीन यात्री की सीट पर आठ से 10 बच्चों को ठूंस कर बिठाया जा रहा है।
इसके साथ ही साथ अप्रशिक्षित चालक होने के कारण ऑटो और ई-रिक्शा से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पटना में करीब पांच हजार ऑटो और ई-रिक्शा स्कूली सेवा में लगे हैं। ऐसे में इन लोगों पर एक्शन को लेकर आयकर गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड और दीघा चौराहे के अलावा स्कूलों के समीप यातायात पुलिस मौजूद रहेगी। परिवहन विभाग भी स्थिति पर नजर रखेगा। जुर्माना के अलावा वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं।
मालूम हो कि, स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों के लिए नियम तय हैं। वाहन का रंग पीला और चालक प्रशिक्षित होने के साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए खिड़की पर ग्रिल लगा होना चाहिए। वाहन में प्राथमिक चिकित्सा किट और आग बुझाने वाले उपकरण अनिवार्य हैं। इसके बाद ही किसी वाहन को स्कूली बच्चे ले जाने की अनुमति दी जाती है।
इधर, ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाया जाएगा। इसका फैसला तमाम ऑटो यूनियनों ने लिया है। मंगलवार से कई स्कूल खुल रहे हैं। ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाने के आदेश का विरोध तमाम ऑटो यूनियन कर रहे हैं। इसको लेकर ऑटो यूनियन द्वारा बुधवार को गर्दनीबाग में धरना भी दिया जाएगा।