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14-Mar-2025 03:00 PM
UPDATE MOBILE NUMBER IN DL : बिहार के वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने एक अहम नोटिस जारी की है। विभाग ने एक तय समय-सीमा के अंदर वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने को निर्देशित किया है। तो आइए जानते हैं कि परिवहन विभाग का यह निर्देश क्या है और इसको लेकर नया अपडेट क्या है।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिक के एक अहम सूचना जारी कर दी है। इसके तहत वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से मोबाइल नंबर लिंक करने का आखिरी मौका दिया गया है। विभाग ने साफ़ तौर पर यह कहा है कि यदि 31 मार्च तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ तो वाहन चालकों को जुर्माना भरना पड़ेगा।
वहीं, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन मालिकों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।
जबकि, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है। जिन वाहन चालकों और वाहन मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किये हैं, वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें। नहीं तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा। सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है।
इधर, वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर और ड्राइविंग लाईसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर 'हाउ डू आई' क्लिक कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।