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Bihar News: बिहार में अब रेरा को भेजनी होगी भवन निर्माण के नक्शे की कॉपी, सरकार ने सभी नगर निकायों को जारी किया आदेश

Bihar News: नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे भवन निर्माण से जुड़े अनुमोदित नक्शे, परमिट लेटर, पुनर्वैधीकरण और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की प्रति रेरा बिहार को ईमेल के माध्यम से भेजें।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 12 Sep 2025 01:40:06 PM IST

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो AI

Bihar News: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को यह निर्देश दिया है उनके द्वारा अनुमोदित भवन के नक्शों की प्रति भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा एक पत्र सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों एवं नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकरिओं को जारी किया गया है।


पत्र में नगर निकायों को यह भी निदेशित किया गया है कि अनुमोदित नक्शों के अलावा सभी नगर निकाय नक्शे के साथ जारी होने वाले परमिट लेटर की प्रति भी रेरा बिहार को उपलब्ध कराएँगे। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर नक्शा का पुनर्वैधीकरण किया गया है तो इसकी सूचना एवं ईमारत का काम पूरा हो जाने पर नगर निकाय द्वारा जारी किये गए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की प्रति भी प्राधिकरण को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।


यहाँ यह बता देना आवश्यक हो जाता है कि इस सम्बन्ध में रेरा बिहार के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह ने तत्कालीन मुख्या सचिव अमृत लाल मीणा का ध्यान एक अंतर्विभागिय समन्वय–सह–समीक्षात्मक बैठक, जो कि इस वर्ष 25 जुलाई को आयोजित की गयी थी, में दिलाया था एवं बताया था की राज्य के रियल एस्टेट प्रक्षेत्र के विनियमित विकास के लिए यह आवश्यक है की सभी नगर निकाय एवं रेरा बिहार आपस में समन्वय स्थापित कर काम करें ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने में आसानी हो। तत्पश्चात, मुख्य सचिव ने नगर विकास एवं आवास विभाग को इस सम्बन्ध में निदेशित किया था।


विभाग द्वारा नगर निकायों को जारी पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि अनुमोदित नक्शों एवं उससे सम्बंधित अन्य कागजों परमिट लेटर, पुनर्वैधीकरण, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आदि की सही जानकारी प्राप्त होने से प्राधिकरण को अपने काम में बहुत सहूलियत होगी क्योंकि अभी अगर नक्शे से सम्बंधित किसी कागज़ की सत्यता जांच करने में काफी कठिनाई आती है और इसमें समय भी अधिक लग जाता है। उन्होंने कहा कि रेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट प्रक्षेत्र में पारदर्शिता लाना है त्ताकी सभी हितधारकों, खासकर घर खरीदारों, के हितों की रक्षा हो सके।