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Patna Traffic Challan : ट्रैफिक चालान है तो ध्यान दें! 12 सितंबर को पटना में लगेगी लोक अदालत, जानें 50% रकम जमा करने का पूरा नियम

पटना में ट्रैफिक चालान वालों के लिए बड़ी खबर है। 12 सितंबर को गांधी मैदान के गेट नंबर-7 पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। यहां 32 काउंटरों पर चालान का रजिस्ट्रेशन होगा। 50% राशि जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Patna Traffic Challan : ट्रैफिक चालान है तो ध्यान दें! 12 सितंबर को पटना में लगेगी लोक अदालत, जानें 50% रकम जमा करने का पूरा नियम
Tejpratap
Tejpratap
6 मिनट

पटना: अगर आपका वाहन ट्रैफिक चालान की वजह से अटका हुआ है या चालान की राशि जमा करने को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर को पटना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए गांधी मैदान के गेट नंबर-7 पर कुल 32 काउंटर लगाए जाएंगे। इन काउंटरों पर वाहन चालक अपने ट्रैफिक चालान का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर राहत प्राप्त कर सकेंगे।

गांधी मैदान में लगेंगे 32 काउंटर

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के लिए गांधी मैदान गेट नंबर-7 पर विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं। यहां पहुंचने वाले लोगों को अपने चालान से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था का मकसद चालान से जुड़े मामलों के निपटारे को आसान बनाना और वाहन चालकों को एक ही जगह पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देना है। खास बात यह है कि इसके लिए लोगों को अनावश्यक रूप से अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सिर्फ चालान लेकर पहुंचना होगा

ट्रैफिक चालान वाले वाहन चालकों के लिए प्रक्रिया को काफी सरल रखा गया है। संबंधित व्यक्ति को अपना चालान लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्धारित काउंटर पर पहुंचना होगा। काउंटर पर चालान जमा कराने के बाद चालान राशि का 50 फीसदी हिस्सा जमा करना होगा। निर्धारित राशि जमा होने के बाद संबंधित व्यक्ति को इसकी रसीद भी दी जाएगी। यानी वाहन चालक को काउंटर पर ही भुगतान और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा।

50 फीसदी राशि जमा करने के बाद क्या होगा?

राष्ट्रीय लोक अदालत में 12 सितंबर को चालान की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और 50 फीसदी राशि जमा करने के बाद अगले दिन यानी 13 सितंबर को अधिकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। बताया गया है कि इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित चालान को निरस्त किया जाएगा। ऐसे में जिन वाहन चालकों के ऊपर ट्रैफिक चालान लंबित हैं, उनके लिए यह मौका महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे लोक अदालत पहुंचने से पहले अपने चालान से जुड़ी जानकारी और देय राशि की स्थिति को अच्छी तरह से जांच लें, ताकि काउंटर पर प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी न हो।

भीड़ से बचना है तो पहले करा लें प्री रजिस्ट्रेशन

12 सितंबर को गांधी मैदान में बड़ी संख्या में वाहन चालकों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में भीड़ और लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए जिला परिवहन कार्यालय की ओर से प्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी। यानी इच्छुक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन का इंतजार किए बिना पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

जिला परिवहन कार्यालय में बनाए गए चार काउंटर

प्री रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय में चार विशेष काउंटर लगाए गए हैं। यहां वाहन चालक अपना चालान लेकर पहुंच सकते हैं। संबंधित प्रक्रिया के तहत चालान की देय राशि का 50 फीसदी हिस्सा जमा कर प्री रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।प्री रजिस्ट्रेशन कराने से 12 सितंबर को गांधी मैदान में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान चालान से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा मिल सकती है। इससे लोगों को समय बचाने और भीड़ से बचने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

चालान वाले वाहन चालकों के लिए क्यों खास है यह मौका?

आमतौर पर ट्रैफिक चालान लंबित रहने पर वाहन मालिकों को भुगतान और अन्य कानूनी प्रक्रिया को लेकर परेशानी होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसे मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाने का अवसर देती है। पटना में इस बार ट्रैफिक चालान के लिए 32 काउंटरों की व्यवस्था किए जाने से बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे की तैयारी की गई है। ऐसे में जिन लोगों के वाहन पर चालान है, उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए निर्धारित तारीख और स्थान पर पहुंचना चाहिए।

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने वाले वाहन चालकों को अपना ट्रैफिक चालान साथ लेकर जाना होगा। काउंटर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चालान की 50 फीसदी राशि जमा करनी होगी और रसीद प्राप्त करनी होगी। इसके बाद 13 सितंबर को अधिकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज आने की जानकारी दी गई है।

वहीं, अगर कोई व्यक्ति पहले से प्रक्रिया पूरी करना चाहता है तो वह शुक्रवार तक जिला परिवहन कार्यालय में बनाए गए चार काउंटरों पर प्री रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कुल मिलाकर, पटना के वाहन चालकों के लिए 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित ट्रैफिक चालान से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने का अहम मौका है। गांधी मैदान के गेट नंबर-7 पर 32 काउंटरों की व्यवस्था की गई है, जबकि भीड़ से बचने के लिए पहले से प्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।