ब्रेकिंग
Bihar News : बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब गांव-प्रखंड तक चलेगी पिंक बस, 50 नई बसों की तैयारीBihar News: शराब नहीं मिली फिर भी जब्त कर लिया ट्रक! हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 2.15 लाख का जुर्मानाBihar News : बिहार में गजब प्रमोशन का मामला! 4 महीने पहले बने सीनियर डॉक्टर, नए नोटिफिकेशन में फिर हो गए जूनियरBihar News: Degree से लेकर परीक्षा तक बदलेंगे नियम? बिहार में नए विश्वविद्यालय कानून की तैयारी तेजBihar Marine Drive : बिहार को मिलेगा नया मरीन ड्राइव! मुंगेर से सबौर तक बनेगा 82.80 KM लंबा गंगा पथ, जानें पूरी योजनाBihar News : बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब गांव-प्रखंड तक चलेगी पिंक बस, 50 नई बसों की तैयारीBihar News: शराब नहीं मिली फिर भी जब्त कर लिया ट्रक! हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 2.15 लाख का जुर्मानाBihar News : बिहार में गजब प्रमोशन का मामला! 4 महीने पहले बने सीनियर डॉक्टर, नए नोटिफिकेशन में फिर हो गए जूनियरBihar News: Degree से लेकर परीक्षा तक बदलेंगे नियम? बिहार में नए विश्वविद्यालय कानून की तैयारी तेजBihar Marine Drive : बिहार को मिलेगा नया मरीन ड्राइव! मुंगेर से सबौर तक बनेगा 82.80 KM लंबा गंगा पथ, जानें पूरी योजना

जल जमाव से डूबे पटना को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 18 अक्टूबर को मामले की होगी सुनवाई

PATNA : पिछले दिनों राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट 18 अक्टूबर को इस मामले

FirstBihar
Rajnish Singh
2 मिनट

PATNA : पिछले दिनों राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट 18 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. 


दरअसल पटना में बारिश के बाद जल जमाव और उससे हुई लोगों की परेशानी को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने शिकायत की थी. वकीलों की शिकायत के बाद जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई करेगी. वकीलों की तरफ से दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि जल जमाव के दौरान लोगों को बुरी हालत में छोड़ दिया गया. महाधिवक्ता ललित किशोर का 16 तारीख को पटना में नहीं रहने के कारण ही उनकी तरफ से सुनवाई मुल्तवी करने का अनुरोध किया गया था. 


याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन भीषण जल जमाव से लोगों को निकालने में विफल रहा जिससे पटनावासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हाईकोर्ट ने राजधानी से पानी नहीं निकल पाने के सवाल को गंभीरता से लिया है.