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नियोजित शिक्षकों का तय हो गया वेतन, सरकार ने तैयार की नई नियमावली, जानिए.. कितनी मिलेगी सैलरी

PATNA: बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गय

नियोजित शिक्षकों का तय हो गया वेतन, सरकार ने तैयार की नई नियमावली, जानिए.. कितनी मिलेगी सैलरी
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है।


दरअसल, बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बुधवार शाम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब यह साफ हो गया है कि अब नियोजित शिक्षकों को भी बीएससी से बाहर होने वाले शिक्षकों की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएगी।


इस नियमावली में जो चीज कही गई है उसके अनुसार राज्य सरकार अब नियोजित शिक्षकों के लिए चयनित एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को तीन अवसर दिए जाएंगे अगर तीनों अवसर में या शिक्षक पास करने में असफल रहे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा।


शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमावली का प्रारूप अपलोड कर दिया गया है। प्रारूप पर सुझान देने के लिए एक सप्ताह का समय सरकार ने दिया है। सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल directorse.edu@gmail.com पर देना है। विभाग ने कहा है कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त किये गये शिक्षकों के बराबर लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है।


नई नियमावली के मुताबिक, अब सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहाएंगे। नई नियमावली लागू होने होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा। यह तभी हो सकेगा जब नियोजित शिक्षक विभाग द्वारा आयोजित सक्षम परीक्षा में सफल होंगे। अगर विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या वे खुद त्यागपत्र दे देते हैं, या विभाग द्वारा बर्खास्त किये जाते हैं तो उस खाली पद पर स्थानीय निकाय नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकेगी।


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