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हत्या के 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

NALNDA: बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के न्यायधीश ने जमीनी विवाद वर्ष 2012 में हुए हत्या के मामले में 4 दोषियों को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25000 का

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

NALNDA: बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के न्यायधीश ने जमीनी विवाद वर्ष 2012 में हुए हत्या के मामले में 4 दोषियों को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है.  इसके साथ ही 25000 का जुर्माना साथ ही मारपीट कर जख्मी किए जाने के मामले में 4 वर्ष  का अतिरिक्त सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है.

जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा चोरी के मामले में आरोपित दोषी विकास सिंह को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. व्यवहार न्यायालय के एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने दीपनगर थाना के नेपुरा गांव का निवासी आरोपित रंजीत सिंह ,जुगल सिंह वचन सिंह व विकास सिंह को सजा सुनायी है.  इसी मामले में एक अन्य आरोपी छोटन सिंह की मौत विचारण के दौरान हो गई थी.

नवंबर 2012 में हुई थी हत्या

शिव कुमार सिंह के वकील संजय कुमार ने बताया कि शिव कुमार सिंह 10 नवंबर 2012 को को दिन में अपने बेटे हरिश्चंद्र सिंह के साथ गांव के  खंदा में धान की कटी फसल को इकट्ठा कर रहे थे. इसी दौरान सभी आरोपी लाठी और धारदार हथियार लेकर आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे.  इससे शिव कुमार सिंह जख्मी होकर गिर गए और बेहोश हो गए पिता को पीटता देख जब पुत्र हरिश्चंद्र सिंह और कारू सिंह बचाने आये तो आरोपियों ने मारपीट कर दोनों को जख्मी कर दिया था. इलाज के लिए बिहार शरीफ भेजा गया जहां से बेहतर इलाज के लिए हरिश्चंद्र सिंह को पीएमसीएच रेफर किया गया इलाज के दौरान एक निजी क्लीनिक में जख्मी हरिश्चंद्र सिंह की मौत हो गयी थी. 

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Pranay Raj

FirstBihar संवाददाता