1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Dec 23, 2025, 10:19:07 PM
कोर्ट ने सुनाई सजा - फ़ोटो social media
MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत ने पारिवारिक रिश्तों को तार-तार करने वाले एक जघन्य हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) की अदालत ने अपने साले की हत्या के दोषी बहनोई राकेश कुमार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई।
क्या था मामला?
यह दर्दनाक घटना करजा थाना क्षेत्र में 7 अगस्त 2021 को घटी थी। पुलिस रिकॉर्ड और अदालती कार्यवाही के अनुसार, आरोपी बहनोई राकेश कुमार अपने साले निराला कुमार के साथ घर की छत पर सोया हुआ था। आधी रात को जब निराला गहरी नींद में था, तब राकेश ने सोई हुई अवस्था में ही उसे गोली मार दी। इस निर्मम हत्याकांड ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट का फैसला और आर्थिक दंड
मामले में अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने कहा कांड की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोषी राकेश कुमार को भादवि की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया है। कोर्ट के आदेशानुसार, इस जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित परिवार (मृतक के परिजनों) को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि शेष 20 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे। इसके अतिरिक्त, अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने के जुर्म में आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मृतक की मां ने कहा.. खुश हूँ पर उम्मीद थी मिलेगी फांसी
फैसले के बाद मृतक निराला कुमार की मां इंदु देवी ने कोर्ट परिसर में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हालांकि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं और न्याय मिलने से खुश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे के कातिल को फांसी की सजा मिलेगी।