CM नीतीश और योगी कैबिनेट के मंत्री के खिलाफ बिहार की कोर्ट में मुकदमा, मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का मामला

मुजफ्फरपुर कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार और यूपी मंत्री संजय निषाद के खिलाफ महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने के आरोप में परिवाद दायर, 3 जनवरी को सुनवाई।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 19 Dec 2025 07:13:16 PM IST

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3 जनवरी को सुनवाई - फ़ोटो social media

MUZAFFARPUR: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। यह मामला हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान एक महिला चिकित्सक के हिजाब को कथित तौर पर हटाने के प्रयास से जुड़ा है।


क्या है पूरा मामला?

बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद राजू नैयर ने गुरुवार को यह परिवाद दाखिल किया। आरोप के मुताबिक, नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला चिकित्सक नुसरत जहां का हाथ पकड़कर उनका हिजाब खींचने की कोशिश की। परिवाद दर्ज करने वाले ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस कृत्य से न केवल महिला चिकित्सक, बल्कि पूरे महिला समाज और अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। 


इस मामले में उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया, जिससे समाज में गलत संदेश गया और लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। परिवादी के अधिवक्ता सूरज कुमार ने जानकारी दी कि यह परिवाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 76, 352, 79, 299 और 302 के तहत दर्ज कराया गया है। 


न्यायालय ने इस परिवाद को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 3 जनवरी, 2026 की तिथि निर्धारित की है। मोहम्मद राजू नैयर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "जिस तरह एक गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति ने महिला चिकित्सक के साथ व्यवहार किया, वह निंदनीय है। हमने महिलाओं के सम्मान और न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।"