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मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी का आदेश: कोर्ट के आदेश पर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर चस्पा नोटिस, 15 दिनों में 4.17 करोड़ भुगतान का अल्टीमेटम

मधुबनी कोर्ट के आदेश पर कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 दिनों में ₹4.17 करोड़ की राशि राधा कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को नहीं दी गई तो मधुबनी समाहरणालय को जब्त किया जाएगा।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 17 Jun 2025 06:53:46 PM IST

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कोर्ट का फैसला - फ़ोटो google

MADHUBANI: बिहार के मधुबनी जिले में प्रशासनिक महकमों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी का आदेश कोर्ट ने जारी किया। मामला मधुबनी कोर्ट संख्या 3/2016 से जुड़ा हुआ है, जिसके आलोक में जिला अधिकारी (DM), मधुबनी को नोटिस जारी किया गया है।


इस आदेश के तहत ना सिर्फ मधुबनी डीएम को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा गया है, बल्कि कलेक्ट्रेट भवन के मुख्य द्वार पर भी नीलामी संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


बताया जा रहा है कि यह मामला कोलकाता की कंपनी मेजर्स राधा कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कंपनी का दावा है कि मधुबनी जिला प्रशासन पर सूद सहित कुल ₹4 करोड़ 17 लाख रुपए बकाया हैं। अधिकारियों द्वारा मामले की गहन समीक्षा की जा रही है और कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जिला प्रशासन की ओर से सामने नहीं आई है। इस तरह के घटनाक्रम ने पूरे जिले में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि यह मामला सरकारी संपत्ति पर बकाया भुगतान को लेकर उत्पन्न विवादों में एक बड़ा उदाहरण बन सकता है।


REPORT-KUMAR GAURABH-MADHUBANI