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बिहार: हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, बदमाशों ने पीट-पीटकर ले ली थी शख्स की जान

LAKHISARAI: हत्या के एक मामले में लखीसराय की कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय के एडीजी 3 श्रीराम झा की कोर्ट ने शनिवार को पांचों दोषियों की

बिहार: हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, बदमाशों ने पीट-पीटकर ले ली थी शख्स की जान
Mukesh Srivastava
2 मिनट

LAKHISARAI: हत्या के एक मामले में लखीसराय की कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय के एडीजी 3 श्रीराम झा की कोर्ट ने शनिवार को पांचों दोषियों की सजा का ऐलान किया। जबकि कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।


हत्या का यह मामला साल 1993 का है। जानकारी के मुताबिक सुरेश यादव अपने बहनोई चंद्रिका यादव के साथ बेटी की शाद के लिए लड़का देखने हलसी थाना क्षेत्र के बिजुलखी गए थे। लड़का देखने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान हलसी हाई स्कूल के के पास फुटबॉल खेल रहे कुछ खिलाड़ियों ने चंद्रिका यादव के साथ जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल चंद्रिका यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 


इस मामले में राजकुमार सिंह, सुरेश सिंह, निरंजन सिंह, रवि सिंह, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया था। इसी मामले में लंबी सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि एक अभियुक्त अरविंद को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया।इस मामले में पांचों दोषियों को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा मिली है।

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