पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत की।
सुनवाई के दौरान खान सर के पक्ष की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है और आज ही बहस पूरी कर निर्णय लिया जाए। हालांकि, लोक अभियोजक तथा शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई नई केस डायरी और दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपडेटेड केस डायरी की समीक्षा के लिए तीन दिनों का समय प्रदान किया और मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक फैजल खान उर्फ खान सर को मिला अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा।
इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड पहले से ही जेल में बंद हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी। अदालत ने संबंधित सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया है ताकि एक ही दिन समग्र रूप से सुनवाई की जा सके।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई केस डायरी को अदालत ने अधूरा माना था। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह पूरी और अद्यतन केस डायरी दाखिल करे। इसी निर्देश के बाद पुलिस ने नई केस डायरी प्रस्तुत की है।
पुलिस की ओर से दाखिल नई केस डायरी में महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि घटना के दौरान की गई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। पुलिस के अनुसार, खान सर के कहने पर उनके दोनों सुरक्षा गार्डों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई थी। यह बिंदु मामले की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब सभी की निगाहें 30 जून की सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस द्वारा दाखिल नई केस डायरी में और कौन-कौन से तथ्य शामिल किए गए हैं और अदालत इन तथ्यों को किस प्रकार से देखती है।
इससे पहले 20 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। अदालत ने उनके स्टाफ के तीन अन्य सदस्यों को भी अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। अब पुलिस की अपडेटेड केस डायरी और रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई और निर्णय लिया जाएगा।फिलहाल, इस बहुचर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और 30 जून की सुनवाई को लेकर सभी पक्षों की नजरें अदालत पर टिकी हुई हैं।





