ब्रेकिंग
Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीरBihar News: TRE 4 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! 25 जुलाई तक BPSC को जाएगी अधियाचना, भर्ती प्रक्रिया होगी तेजBihar weather: बिहार में मानसून बेहाल! 55% कम बारिश, इन 5 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात का बड़ा अलर्टBihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीरBihar News: TRE 4 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! 25 जुलाई तक BPSC को जाएगी अधियाचना, भर्ती प्रक्रिया होगी तेजBihar weather: बिहार में मानसून बेहाल! 55% कम बारिश, इन 5 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात का बड़ा अलर्ट

BIHAR NEWS : खान सर को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें? फायरिंग केस में आज कोर्ट का बड़ा फैसला

पटना के चर्चित फायरिंग और हत्या के प्रयास मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। उनके तीन सहयोगियों और सुरक्षा कर्मियों की जमानत पर भी अदालत में सुनवाई प्रस्तावित है।

BIHAR NEWS : खान सर को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें? फायरिंग केस में आज कोर्ट का बड़ा फैसला
Tejpratap
Tejpratap
5 मिनट

BIHAR NEWS : राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज के पास हुई कथित फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण न्यायिक सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना की अदालत में सुनवाई होगी। इसके साथ ही उनके तीन सहयोगियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी अदालत फैसला सुनने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी।


यह मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस ने वायरल वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आग्नेयास्त्रों के कथित अवैध इस्तेमाल सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से ही इस मामले की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ?

इस मामले में 7 जुलाई को भी अदालत में विस्तृत सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उनका तर्क था कि खान सर के खिलाफ पहले से भी एक आपराधिक मामला दर्ज रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में नहीं दी। शिकायतकर्ता पक्ष ने इसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का मामला बताते हुए अदालत से जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।

वहीं, खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविन्द कुमार मउआर ने अदालत को बताया कि जिस पुराने मामले का उल्लेख किया जा रहा है, उसमें उनके मुवक्किल को अदालत पहले ही दोषमुक्त कर चुकी है। इसलिए उस मामले का वर्तमान जमानत याचिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष को पूरक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही खान सर के अधिवक्ता को उस आवेदन का जवाब दाखिल करने का अवसर भी दिया गया। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी।

गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत बरकरार

अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान खान सर और उनके तीन सहयोगियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 8 जुलाई तक जारी रखा था। अब मंगलवार को होने वाली सुनवाई में यह तय हो सकता है कि उन्हें नियमित रूप से अग्रिम जमानत का लाभ मिलेगा या नहीं। इस वजह से आज की सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है।

दो सुरक्षा कर्मियों की जमानत पर भी सुनवाई

इसी मामले में खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई प्रस्तावित है। पुलिस का आरोप है कि कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग की घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ऐसे में अदालत उनके पक्ष और पुलिस के तर्कों पर भी विचार करेगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, खान ग्लोबल स्टडीज के कार्यालय के पास हुई गोलीबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसी वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। वहीं, बचाव पक्ष लगातार यह दावा करता रहा है कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है।

अब सभी की निगाहें आज होने वाली अदालत की सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इसी सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि खान सर और उनके सहयोगियों को अग्रिम जमानत मिलती है या उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना बिना राहत के करना पड़ेगा।