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इलाज के नाम पर धोखा, रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बेगूसराय न्यायालय के तरफ से जारी हुआ नोटिस

BEGUSARAI : बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला निकल कर सामने आया है। यहां, योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद अब &nbsp

इलाज के नाम पर धोखा, रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बेगूसराय न्यायालय के तरफ से जारी हुआ नोटिस
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

BEGUSARAI : बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला निकल कर सामने आया है। यहां, योग गुरु बाबा रामदेव और  बालकृष्ण के खिलाफ  एक मामला दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद अब  बेगूसराय न्यायालय के तरफ से धोखाधड़ी करने के मामले इन दोनों को सम्मन जारी किया गया है। बेगूसराय न्यायालय से इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पतंजलि के बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। यह सम्मान फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहनी कुमारी कोर्ट से जारी हुई है। 


दरअसल, बरौनी प्रखंड के निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने जून 2022 में न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि जून 2022 में पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड महरिशी कॉटेज योग ग्राम झूला में इलाज के लिए करीब ₹90000 रुपए जमा किया था और जब 12 जून 2022 को इलाज करवाने पहुंचा तो वहां से इलाज नहीं किया गया और दोबारा राशि की मांग की गई। 


महेंद्र शर्मा ने बताया कि,  पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड महरिशी कॉटेज के नाम से अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने का सबूत देने के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया। इसके बाद उनके द्वारा इलाज नहीं होने और राशि के धोखाधड़ी को लेकर महेंद्र शर्मा ने जून 2022 में ही बेगूसराय सीजीएम न्यायालय में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट से सम्मन जारी किया गया है। 


बेगूसराय न्यायालय के तरफ से, परिवादी द्वारा दिए गए बयान और गवाहों के दिए गए बयान के आधार [पर योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद दोनों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपित को 12 जनवरी 2023 तक न्यायालय में हाजिर होने के लिए नोटिस निर्गत की है। यदि यह हाजिर नहीं होते हैं तो फिर गिरफ़्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। 



इधर, इस मामले में वादी के अधिवक्ता गोपाल कुमार ने बताया कि 417 और 420 आईपीसी के तहत सम्मन जारी किया गया है। अधिवक्ता ने कहा कि वादी के साथ इलाज के नाम पर अकाउंट में राशि ली गई और इलाज नहीं किया गया इसको लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगा परिवाद पत्र दाखिल किया गया था जिसमें अब सम्मन जारी किया गया है।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता