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गोपालगंज डीएम का बड़ा फैसला: फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल होंगे बंद, पैसा वापस करने का निर्देश

गोपालगंज में डीएम पवन कुमार सिन्हा ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया। 7% से ज्यादा फीस वृद्धि रद्द, नियम उल्लंघन पर स्कूल बंद किए जाएंगे।

बिहार न्यूज
अब नहीं चलेगी PVT. स्कूल की मनमानी
© रिपोर्टर
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

GOPALGANJ: बिहार में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। गोपालगंज जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में निजी विद्यालय संचालकों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें फीस वृद्धि, किताब-पोशाक खरीद, पुनः नामांकन और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। 


बैठक में डीएम ने साफ कहा कि अभिभावकों का आर्थिक शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जिले के कई निजी विद्यालय बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। कई स्कूलों द्वारा वार्षिक शुल्क, पुनः नामांकन शुल्क और अन्य मदों में अतिरिक्त राशि वसूली जा रही थी, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। 


डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के तहत कोई भी विद्यालय 7 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर सकता। यदि किसी विद्यालय को इससे अधिक फीस बढ़ानी है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली शुल्क विनियमन समिति से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष जिन विद्यालयों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना फीस बढ़ाई है, उनकी बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से वापस ली जाएगी। 


उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर उन्हें बंद भी कराया जा सकता है। बैठक में यह भी सामने आया कि कई निजी विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या विक्रेता से किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इस पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यह पूरी तरह गैरकानूनी है। बिहार निजी विद्यालय अधिनियम की धारा 4(6) के तहत किसी भी स्कूल को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।


 यदि कोई विद्यालय अभिभावकों पर दबाव बनाता पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे निजी विद्यालयों पर भी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। डीएम ने जिला शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्कूलों की सूची तैयार कर तत्काल प्रभाव से उन्हें बंद कराया जाए। साथ ही सभी निजी विद्यालयों को एक माह के भीतर नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को भी गंभीरता से उठाया गया। 


डीएम ने सभी निजी विद्यालय संचालकों को निर्देश दिया कि वे आरटीई के तहत पात्र बच्चों का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या आनाकानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों में राहत की उम्मीद जगी है। लंबे समय से निजी स्कूलों की मनमानी फीस, जबरन किताब-पोशाक खरीद और अतिरिक्त शुल्क वसूली से परेशान अभिभावकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। अब देखना होगा कि निजी विद्यालय प्रशासन इन निर्देशों का कितना पालन करते हैं।

गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की रिपोर्टगोपालगंज डीएम का बड़ा फैसला: फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल होंगे बंद, पैसा वापस करने का निर्देश

गोपालगंज डीएम का बड़ा फैसला: फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल होंगे बंद, पैसा वापस करने का निर्देश

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Jitendra Vidyarthi

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