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बिहार में शराब बेचने वाले को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने 5-5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया

GOPALGANJ : बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है. बिहार पुलिस अवैध रूप से शराब बेच रहे तस्करों

बिहार में शराब बेचने वाले को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने 5-5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया
First Bihar
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GOPALGANJ :  बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है. बिहार पुलिस अवैध रूप से शराब बेच रहे तस्करों पर नकेल कसने में जुटी हुई है. गोपालगंज जिले से भी एक ताजा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने दो शराब तस्करों को 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख रूपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है.


गोपालगंज के विशेष लोक अभियोजक रविरबि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि पांच गवाहों की गवाही और दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इसके साथ ही पांच पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया है. एक माह में इस तरह का दूसरा फैसला सुनाया गया हैं. जिनको सजा सुनाई गई थी वो दोनों तस्कर भी हरियाणा के रहने वाले थे.


उन्होंने बताया की उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कार से शराब की बड़ी खेप जब्त की गयी थी. जब्त शराब की कीमत पांच लाख रूपये आंकी गयी थी. जिसे कुचायकोट के बल्थरी चेक पोस्ट से तस्करों के साथ बरामद किया गया था.


उत्पाद विभाग की टीम ने 2019 में बल्थरी चेक पोस्ट से सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक कार से पांच लाख की शराब पकड़ी थी. जिसके बाद दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस वक्त उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की कीमत पांच लाख रुपए बताई थी. हरियाणा के रहने वाले हेमंत सिंह और सुनील शर्मा को लवकुश की कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ ही 5-5 लाख रुपये की अर्थदंड लगाई है. बताया जाता है कि दोनों पहले भी शराब के कारोबार करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके थे. 

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रिपोर्टर

Meraj Ahmad

FirstBihar संवाददाता