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गोवा सिटी प्रोजेक्ट पर रेरा ने लगायी रोक, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को भूमि पूजन से रोका

PATNA : गोवा सिटी प्रोजेक्ट से सुर्खियों में आए पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के ऊपर रेरा ने बड़ी कार्यवाही की है. रेरा ने सुगना मोड़ के पास बनने वाले गोवा सिटी प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लग

गोवा सिटी प्रोजेक्ट पर रेरा ने लगायी रोक, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को भूमि पूजन से रोका
First Bihar
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PATNA : गोवा सिटी प्रोजेक्ट से सुर्खियों में आए पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के ऊपर रेरा ने बड़ी कार्यवाही की है. रेरा ने सुगना मोड़ के पास बनने वाले गोवा सिटी प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगा दी है. शनिवार को गोवा सिटी प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम था लेकिन रेरा ने इस पर रोक लगा दी. साथ ही साथ गोवा सिटी के विज्ञापन, उसके एग्रीमेंट और बुकिंग के साथ-साथ बिक्री के लिए ऑफर के साथ खरीदारी के लिए आमंत्रण देने पर भी रोक लगा दी गई है.


इतना ही नहीं रेरा ने कड़ी कार्यवाही करते हुए कंपनी और उसके निदेशक के साथ-साथ निदेशक के परिवार के बैंक खातों को फ्रीज करने का नोटिस देकर पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन को अपना पूरा पक्ष रखने को कहा है. इसके लिए रेरा ने कंपनी को 18 मार्च तक का समय दिया है. 18 मार्च को इस मामले में रेरा अगली सुनवाई करेगा. रेरा ने जमीन रजिस्ट्री करने वाले निबंधन विभाग के निबंधन IG को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पटना, फुलवारी शरीफ, दानापुर और बिहटा में कंपनी के निर्माण प्रोजेक्ट पर गोवा सिटी, मुंबई रेजिडेंसी और बॉलीवुड रेजिडेंसी अपार्टमेंट पर अगले आदेश तक रजिस्ट्री नहीं कराई जाए.


आपको बता दें कि चंद दिनों पहले पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन ने गोवा सिटी प्रोजेक्ट को लेकर समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन दिए थे. इसमें प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूव्ड बताया गया था जबकि हकीकत यह है कि रेरा ने अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं दी है. कंपनी की तरफ से भूमि पूजन के लिए शनिवार का दिन तय किया गया था. इसमें बिहार के डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों के शामिल होने की सूचना भी जारी की गई थी लेकिन रेरा ने इस विज्ञापन को गंभीरता से लिया और उसके बाद पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्यवाही शुरू कर दी. रेरा ने रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के बैंक अकाउंट डिटेल, डीआईएन और आधार समेत सभी तरह के विवरण 2 हफ्ते के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा सके. 

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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