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छात्रा के साथ छेड़खानी करना पड़ा महंगा, सरेआम चप्पलों से गुरूजी की हुई पिटाई

DARBHANGA : सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुरुजी को एक युवक कई लोगों के सामने चप्पल से पिटाई कर रहा है और गुरुजी इसका विरोध करने के बजाय चुपचाप पिटाई

FirstBihar
Anamika
3 मिनट

DARBHANGA : सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुरुजी को एक युवक कई लोगों के सामने चप्पल से पिटाई कर रहा है और गुरुजी इसका विरोध करने के बजाय चुपचाप पिटाई खा रहे थे.


बताया जा रहा है कि यह वीडियो दरभंगा का है और छेड़खानी के आरोप में सरेआम गुरूजी की पिटाई की गई है. पंचायत द्वारा गुरुजी को पांच बार चप्पलों से पिटाई का फरमान जारी किया है और 21 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया. आरोपी शिक्षक का नाम अशोक राम बताया जाता है. इस बारे में जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही है. 

बताया जाता है कि वीडियो तीन महिने पहले का है, लेकिन इन दिनों वायरल होने के बाद इसका खुलासा हुआ है. पंचायत में शिक्षक के नाम पर कलंक एवं शिक्षा जगत को तारतार करने की बात कही जा रही है. पंचायत में कहा जा रहा है कि आज आपका जान बचा लिया गया है. विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाती. जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक का इतिहास ऐसा रहा है. पहले भी आरोपी पर कई बार इस तरह का मामला सामने आ चुका है, लेकिन आजतक वे बचते आये हैं. इलाके के सीआरसी और जनप्रतिनिधि आदि ने भी मामले की पुष्टि की है. वहीं ऐसी घिनौनी हरकत के बाद आरोपी शिक्षक का दूसरे जगह तबादला भी कर दिये जाने की बात सामने आ रही है. लेकिन उसने योगदान करने से मनाही कर दिया गया है. इधर डीएसओ संजय कुमार देव कन्हैया ने कहा है कि इस तरह की संगीन मामले की जांच कर आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की जायगी. वहीं बीइओ मनोज कुमार ने भी सामने आने पर कार्रवाई करने की बात कही है .


जानकारी के मुताबिक, मामला सदर प्रखंड स्थित बिजली पंचायत के प्राथमिक विद्यालय का है. कुछ महीने पहले ही अशोक राम पर छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था. इसके बाद विद्यालय में पंचायती हुई थी. जिसमें स्थानीय सरपंच, मुखिया और पंचायत के अन्य लोगों के साथ विद्यालय के प्राचार्य सहित दर्जनों लोग मौजूद थे. सर्वसम्मति से पंचायत की तरफ से आरोपी शिक्षक को मौके पर पांच चप्पल मारने एवं 21 हजार रुपया जुर्माना देने का आदेश सुनाया गया. साथ ही पंचों ने आरोपी शिक्षक को उक्त विद्यालय में अब नहीं आने का निर्देश दिया था. 

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

PRASHANT KUMAR

FirstBihar संवाददाता