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बिहार के भ्रष्ट 'इंस्पेक्टर' की संपत्ति जब्त करने के आदेश, निगरानी कोर्ट ने DA केस में राजसात करने का सुनाया फैसला..

Bihar News: बिहार में निगरानी कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इंस्पेक्टर राजीव नयन कुमार सिंह की 16.44 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है.

Bihar News
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। निगरानी की स्पेशल कोर्ट ने बिहार के एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। निगरानी कोर्ट ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज DA केस में जब्त करने का फैसला सुनाया है।


दरअसल, निगरानी ने सारण के सोनपुर थाना में तैनात पुलिस निरीक्षक राजीव नयन कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में 26 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया था। जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया। इसके बाद निगरानी ने तत्कालीन इंस्पेक्टर राजीव नयन कुमार सिंह आय से अधिक 16,44,158 रूपए की अचल संपत्ति जब्त करने के लिए आवेदन कोर्ट में आवेदन दिया।


बिहार सरकार की ओर से निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी के आय से अधिक अर्जित 16,44,158 रूपये की सम्पत्ति को बिहार राज्य के पक्ष में जब्त करवाने में सफलता हासिल की।


9 अप्रैल को निगरानी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन इंस्पेक्टर राजीव नयन कुमार सिंह की आय से अधिक 16,44,158 रूपये की अचल संपत्ति बिहार सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया। बता दें कि वर्ष 2011 से अबतक निगरानी कोर्ट द्वारा कुल 46 जब्ति वादों में 32,34,55,142 रुपये का प्रत्यानुपातिक धनार्जन से अर्जित संपत्ति को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया है।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता