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बिहार से दूसरे राज्य में जाने के लिए मिलेगा बस का पास, सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी

PATNA : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 मई तक देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई है. इसी बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अ

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PATNA : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 17 मई तक देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई है. इसी बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपने घर जाने की विशेष इजाजत दी गई है. बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों के लिए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. बिहार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया गया है कि वैसे लोगों को बस का पास दिया जा सकता है, जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और बिहार में फंसे हुए हैं.



आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से सभी जिलों के डीएम को यह पत्र लिखा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया है. ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर दूसरे राज्य के भी लोग फंसे हुए हैं. जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उन्हें जिलाधिकारी अपने स्तर से बस का पास जारी कर सकते हैं.


मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP के तहत यह निर्देश दिया गया है. पत्र में साफ़ तौर पर लिखा गया है कि बिहार राज्य में फंसे अन्य राज्य के लोगों को अपने राज्य जाने के लिए जिलाधिकारी बस का पास देंगे. संबंधित जिलाधिकारी इसके लिए संबंधित राज्य के जिला पदाधिकारी से प्रस्थान से पहले आपसी समन्वय स्थापित कर लेंगे.

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