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Bihar Teacher Transfer: शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा विभाग का फरमान, नहीं मानने पर लगेगी पाबंदी

Bihar Teacher Transfer: बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नया फरमान जारी किया है. इसके तहत, जो शिक्षक नए आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं देंगे.

Bihar Teacher Transfer
शिक्षकों का तबादला
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PRIYA DWIVEDI
3 मिनट

Bihar Teacher Transfer: बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नया फरमान जारी किया है। इसके तहत, जो शिक्षक नए आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं देंगे, वे अगले एक साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे और अपने पुराने विद्यालय में ही बने रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने शनिवार को इस आदेश को आधिकारिक रूप दिया है।


गुरुवार को विभाग ने 26,665 शिक्षकों का स्थानांतरण करते हुए उन्हें नए-नए स्कूल आवंटित किए थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों को 30 जून तक अपनी स्थिति — योगदान करने या न करने — की घोषणा करनी होगी। जो शिक्षक 30 जून तक अपनी घोषणा नहीं देंगे, उनका स्थानांतरण आदेश 1 जुलाई से रद्द माना जाएगा।


विभाग ने यह भी कहा है कि जो शिक्षक नए विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहते, वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर, उस पर हस्ताक्षर कर, नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर फिर इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन विद्यालय में अगले आदेश तक ही रहेंगे।


इसके अलावा, विभाग ने कुल 34,441 प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण उनके जिलों के भीतर या अन्य जिलों में पूरा किया है। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों द्वारा कुल 45,885 स्थानांतरण आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग ने बताया कि स्थानांतरण का प्रमुख कारण इच्छित स्थान से वर्तमान विद्यालय की दूरी है। हालांकि, लगभग 11,444 आवेदन ऐसे थे जिनपर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि वर्तमान या चयनित विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रतिकूल था।

शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक अपना स्थानांतरण आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, योगदान प्रपत्र भी वहीं से डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर कर नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा।


यह नया नियम शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है, ताकि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में स्थिरता और गुणवत्ता बनी रहे। प्रशासन ने शिक्षकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और विभाग के निर्देशों का पालन करें।


बिहार सरकार की यह पहल प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षकों के सही आवंटन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा विभाग आगामी दिनों में स्थानांतरण प्रक्रिया की समीक्षा और आवश्यकतानुसार और सुधार भी करेगा।