Bihar Police: बक्सर जिले के मुरार थानाध्यक्ष नेहा कुमारी को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. एसपी शुभम आर्य ने मंगलवार को निलंबन का आदेश जारी किया. थानाध्यक्ष पर मसर्हिया गोलीकांड में कथित एकतरफा कार्रवाई, अवैध हथियार से जुड़े मामले में लापरवाही, लंबित कांडों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने और थाना क्षेत्र में शराब तस्करी पर प्रभावी रोक नहीं लगा पाने जैसे आरोप लगाए गए हैं.
मसर्हिया गांव में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे थे. शिकायत के अनुसार, एक पक्ष की ओर से आवेदन दिए जाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में कथित तौर पर देरी की गई. बाद में वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामले में कार्रवाई हुई. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्यशैली और थानाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए गए.
विभागीय जांच प्रतिवेदन में अवैध हथियार से जुड़े एक मामले में भी कथित लापरवाही का उल्लेख किया गया है. आरोपों के अनुसार, मामले में कार्रवाई के दौरान गंभीर चूक हुई. इसके अलावा थानाध्यक्ष के कार्यों और थाना क्षेत्र में दर्ज विभिन्न कांडों के निष्पादन की प्रगति की भी समीक्षा की गई.
एसपी के आदेश में जून से दिसंबर 2025 और जनवरी से मार्च 2026 तक दर्ज कांडों के निष्पादन की समीक्षा का भी उल्लेख है. समीक्षा के दौरान कई मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने की बात सामने आई. बताया गया है कि कुछ मामलों को लेकर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया.
मुरार थाना क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे. इसके अलावा विशेष अभियान के दौरान लंबित वारंटों का निष्पादन और आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की बात जांच में सामने आई.
जांच के दौरान महिला सिपाहियों के बैरक में समुचित व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को भी देखा गया. इन सभी बिंदुओं पर विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई.
लगातार शिकायतों, निरीक्षण और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के बाद एसपी शुभम आर्य ने नेहा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, बक्सर निर्धारित किया गया है. संबंधित अधिकारियों को आगे की विभागीय कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है.




