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बिहार के पेंशनधारियों के लिए अंतिम मौका: आज किसी हाल में कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो रूक जाएगा पैसा

Bihar News: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर है. 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर अप्रैल से पेंशन बंद हो सकती है. ऐसे में आज सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के पास अंतिम मौका है.

Bihar News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाखों लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। जिन पेंशनधारियों ने अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उनकी पेंशन अगले महीने यानी अप्रैल से बंद हो सकती है। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने सभी लाभार्थियों से जल्द से जल्द प्रमाणीकरण कराने की अपील की है।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। तय समयसीमा के भीतर जो लाभार्थी यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनका पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। यानी अप्रैल से केवल उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी, जिनका प्रमाणीकरण अपडेट रहेगा।


सरकार के अनुसार, अब तक राज्य के 85 लाख 52 हजार से अधिक पेंशनधारियों ने जीवन प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में लाभार्थी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य पेंशन डेटाबेस को अपडेट करना और मृत लाभार्थियों की पहचान कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सके और सही लोगों तक ही पेंशन पहुंचे।


पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुधा केंद्र पर जाकर आसानी से जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। अति वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों को राहत देते हुए आईरिस स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यदि फिंगरप्रिंट से प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पाता, तो आंखों के स्कैन से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।


जिन लोगों को बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या हो रही है, उनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे लाभार्थी अपने प्रखंड कार्यालय के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे समय रहते जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता