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BIHAR NEWS : बिहार में प्रिंसिपल बनने का सपना अब आसान नहीं,15 साल का अनुभव हुआ अनिवार्य; गंभीर आरोप वाले उम्मीदवारों की छुट्टी!

बिहार के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य नियुक्ति के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव, यूजीसी मानकों का पालन और आरक्षण नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। गंभीर आरोप वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलेगी।

BIHAR NEWS : बिहार में प्रिंसिपल बनने का सपना अब आसान नहीं,15 साल का अनुभव हुआ अनिवार्य; गंभीर आरोप वाले उम्मीदवारों की छुट्टी!
Tejpratap
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BIHAR NEWS : बिहार के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्ता आधारित बनाने की दिशा में बड़े बदलाव किए गए हैं। राजभवन की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत अब प्रधानाचार्य बनने के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी के मानकों और राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।


राज्यपाल सचिवालय की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानाचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह नियम आधारित होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


नए नियमों के अनुसार, प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव होना जरूरी होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुभवी और योग्य नेतृत्व सुनिश्चित करना है, ताकि कॉलेजों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके।


राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधानों का पालन भी नियुक्ति प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नियमों की अनदेखी नहीं की जाए। सभी नियुक्तियां निर्धारित रोस्टर और सरकारी प्रावधानों के अनुसार ही की जाएंगी।


इसके अलावा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लंबित हैं, उन्हें प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, सेवा रिकॉर्ड और पात्रता की जांच की जाएगी। इससे शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


राजभवन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रधानाचार्य नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि चयन प्रक्रिया को यूजीसी के मानकों के अनुरूप संचालित किया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में गुणवत्ता और निष्पक्षता बनी रहे।


नए नियमों के तहत प्रधानाचार्य का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। यदि किसी प्रधानाचार्य का प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उन्हें पांच वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जा सकेगा। यह अतिरिक्त अवधि सेवा विस्तार के रूप में मानी जाएगी।


हालांकि, कार्यकाल के दौरान यदि किसी प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप साबित होते हैं या उनके कार्यों को लेकर शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पद पर बने रहना केवल कार्यकाल पर नहीं बल्कि प्रदर्शन और आचरण पर भी निर्भर करेगा।


चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रधानाचार्य पद के लिए इंटरव्यू में 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तय की गई है। इससे अधिक आयु के उम्मीदवार नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।


प्रधानाचार्य पद के लिए उम्मीदवारों का चयन विश्वविद्यालय की तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। यही समिति अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन करेगी। शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि नए नियमों से कॉलेजों में योग्य, अनुभवी और जवाबदेह नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने से शैक्षणिक संस्थानों की कार्यप्रणाली में भी सुधार आने की उम्मीद है।