PATNA: बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना से संबंधित अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, कई पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सामने निर्धारित पद और स्थान पर पदस्थापित किया गया है।

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें अपने नए पदस्थापन वाले स्थान पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करना होगा। इसके लिए उन्हें पारगमन अवधि (Transit Period) का लाभ नहीं मिलेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने योगदान और प्रभार ग्रहण करने की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजनी होगी।
अनुमंडल पदाधिकारियों को मिली अतिरिक्त शक्तियां
अधिसूचना के मुताबिक, अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए जाने वाले अधिकारियों को संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 14 के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा इन अधिकारियों को BNSS की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का भी इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है।
अन्यत्र स्थानांतरित नहीं हुए अधिकारी विभाग में देंगे योगदान
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदस्थापन या स्थानांतरण से प्रभावित ऐसे अधिकारी, जिनका अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है, वे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना पारगमन काल का उपयोग किए अपने नए पद पर योगदान करें और तत्काल प्रभाव से प्रभार ग्रहण करें।





