Bihar News: नदी में कपड़ा धोने गई तीन बहनों की डूबने से मौत, गांव में मातम Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर BJP के केंद्रीय नेताओं की रैलियों का शेड्यूल तय ! नामांकन से पहले प्रचार जोरों पर Bihar Assembly Election 2025 : महागठबंधन में आया भूचाल ! कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली तलब, लालू -तेजस्वी के साथ इस वजह से नहीं बन रही बात; क्या इस तरह का फैसला ले सकती है कांग्रेस Railway Employee Festival: 'मेरे पिया घर नहीं आए ...', रेलवे ड्राइवर को नहीं मिली छुट्टी तो वाइफ ने कर दिया यह अनोखा काम; जोनल ऑफिस में भी होने लगी चर्चा Bihar News: बिहार के इस जिले में दर्जनों शस्त्र धारकों के लाइसेंस निलंबित, कुख्यातों के लिए विशेष फरमान जारी Indian Railways Rule: अगर आप भी करते हैं ट्रेन में यह काम, तो हो जाए सावधान; अब यात्रियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई NDA Seat Sharing: बिहार चुनाव 2025: NDA सीट बंटवारा लगभग तय, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज; इस दिन आ सकता है कैंडिडेट के नाम का लिस्ट Bihar Crime News: भूमि विवाद में हिंसक झड़प, फायरिंग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लगी गोली; हालत गंभीर Land for Job Case : लैंड फॉर जॉब केस में आएगा बड़ा फैसला, लालू-राबड़ी-तेजस्वी दिल्ली रवाना; बिहार चुनाव से पहले बढ़ेगी RJD परिवार की टेंशन Bihar Election 2025 : Bihar Election 2025: दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, तेजस्वी यादव-राहुल गांधी की मुलाकात से तय हो सकता है सीट शेयरिंग फॉर्मूला
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 12 Oct 2025 08:58:04 AM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच दीपावली की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं, इस बीच भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने एसडीओ और एसडीपीओ को सख्ती से अमल करने का आदेश दिया है।
इसका मकसद भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं को रोकना है, क्योंकि संकरी गलियों और बाजारों में पटाखों की दुकानें लगने से आगजनी या विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी हैं ताकि त्योहार खुशी से मनाया जा सके।
इस ऑर्डर के तहत लड़ी या सीरीज वाले पटाखों जो ज्यादा शोर मचाते हैं और वायु प्रदूषण फैलाते हैं उनके निर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसले के मुताबिक, सिर्फ 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले 'हरित पटाखे' ही बेचे और फोड़े जा सकेंगे वो भी लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा। छोटी गलियों, बाजारों या सार्वजनिक जगहों पर पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाना मना है और घरों में भंडारण पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा अवैध बिक्री पर कार्रवाई भी तय है। जो भी बिना लाइसेंस के पटाखे बेचेगा या नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी धारा के तहत एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना से लेकर जेल तक भुगतना पड़ सकता है। जीएसटी विभाग ने भी दीपावली से पहले कई दुकानों पर छापे मारे हैं और जब्त माल का मूल्यांकन चल रहा है।