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बालू खनन पर बड़ा निर्णय : सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, कीमतों में मिलेगी राहत

PATNA : बिहार में बालू का खनन बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को बड़ी राहत देते हुए बालू खनन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे अबतक जो बिहार में बालू संकट मंडरा रहा था वह कम होता दिख रहा ह

बालू खनन पर बड़ा निर्णय : सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, कीमतों में मिलेगी राहत
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : बिहार में बालू का खनन बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को बड़ी राहत देते हुए बालू खनन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे अबतक जो बिहार में बालू संकट मंडरा रहा था वह कम होता दिख रहा है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि बालू के कीमतों में भी अब कमी आएगी।


दरअसल, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बालू खनन की अवधि विस्तारित करने को लेकर अपील की थी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल बालू खनन की अवधि विस्तारित की है बल्कि संबंधित प्राधिकार को भी इस दौरान बंदोबस्ती धारियों को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है।


जानकारी हो कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर तक ही बालू खनन को मंजूरी दी थी।  जिसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य विभागों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी कि और उन्हें आवश्यकता के अनुसार बालू का भंडारण कर लेने को कहा था। लेकिन अब इसमें राहत मिल गई है।


बता दें कि बिहार में फिलहाल इस समय सभी जिलों में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 महीने से 3 महीने का समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुबह में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया नए सिरे से चल रही है एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बालू खनन की अवधि विस्तारित किया है ऐसे में 25 दिसंबर के बाद प्रदेश में बालू खनन बंद नहीं होगा।