ब्रेकिंग
कलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली Bihar Bhumi: बिहार में टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुलाई अहम बैठक; जिलों से मांगी रिपोर्टबिहार के एक 'थानेदार' को 3 सजा की सजा...25 हजार का जुर्माना, 6 हजार रू घूस लेते निगरानी ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार पटना में एक और 'फ्लाईओवर'...पटना सिटी तक का सफर होगा आसान, बदलेगा राजधानी का ट्रैफिक सिस्टमकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली Bihar Bhumi: बिहार में टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुलाई अहम बैठक; जिलों से मांगी रिपोर्टबिहार के एक 'थानेदार' को 3 सजा की सजा...25 हजार का जुर्माना, 6 हजार रू घूस लेते निगरानी ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार पटना में एक और 'फ्लाईओवर'...पटना सिटी तक का सफर होगा आसान, बदलेगा राजधानी का ट्रैफिक सिस्टम

BPSC Exam: फिर से आयोजित नहीं होगी 70वीं BPSC पीटी परीक्षा, पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

BPSC Exam: पटना हाई कोर्ट ने 70वीं BPSC पीटी परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने सम्बन्धी याचिकायों को

BPSC Exam
प्रतिकात्मक
© google
Mukesh Srivastava
4 मिनट

BPSC Exam: पटना हाई कोर्ट ने 70वीं BPSC पीटी परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने 70वीं  बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने सम्बन्धी याचिकायों को ख़ारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी है।


दरअसल, बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों द्वारा की जा रही थी। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया।


18 और 19 मार्च को दो दिनों तक पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले जस्टिस ए एस चंदेल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे लेकिन बाद में इससे संबंधित मामलों की सुनवाई पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा की गई।


आज पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया। पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराये जाने सम्बन्धी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी।


कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत देते हुए पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं को खारीज कर दिया। ऐसे में अब पीटी परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से उन उम्मीदवारों के बड़ा झटका लगा हैं, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर फिर से कराने की मांग की थी।


बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी और याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों के एक गुट ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को फिर से कराने की मांग की थी। 


पटना हाई कोर्ट ने रिजल्ट रोकने से इनकार किया था। जिसके बाद बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों घोषित कर दिया था। प्रारंभिक परीक्षा में 328990 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था जिसमें कुल 21581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने 45 दिनों में परिणाम जारी कर दिया था। आयोग ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच परिणाम की घोषणा किया था। 


13 दिसंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की गई थी। छात्रों की मांग पर बीपीएससी ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम को रद्द किया गया था और 4 जनवरी को इस परीक्षा को फिर से आय़ोजित किया था। पूरी परीक्षा को रद्द कराने के लिए पटना में विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने कई दिनों तक आंदोलन किया था।

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें