ब्रेकिंग
इलाज के नाम पर हैवानियत, बीमार बच्चों को पैरो से पकड़कर ज़मीन पर पटकता रहा तांत्रिक... वीडियो देख कांप जाएगी रूह✦कानाफूसी: सचिवालय के 'साहेब' का वसूली गैंग! बॉडीगार्ड-रिश्तेदार से लेकर स्वधर्म वाले शख्स को दिया जिम्मा, सिफारिशी पोस्टिंग वाले निशाने पर...'लक्ष्मी' रिलीज करने का भारी दबाव✦‘तटबंध का पक्कीकरण नहीं हुआ तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा’, बीजेपी विधायक ने कर दिया एलान✦UG Admission से चूके छात्रों को मिला एक और मौका! बिहार के कॉलेजों में स्पॉट एडमिशन शुरू, यह है आखिरी तारीख✦दिवाली-छठ पर दिल्ली से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत स्पेशल? रेलवे ने भेजा प्रस्ताव, जानें रूट और शेड्यूल✦इलाज के नाम पर हैवानियत, बीमार बच्चों को पैरो से पकड़कर ज़मीन पर पटकता रहा तांत्रिक... वीडियो देख कांप जाएगी रूह✦कानाफूसी: सचिवालय के 'साहेब' का वसूली गैंग! बॉडीगार्ड-रिश्तेदार से लेकर स्वधर्म वाले शख्स को दिया जिम्मा, सिफारिशी पोस्टिंग वाले निशाने पर...'लक्ष्मी' रिलीज करने का भारी दबाव✦‘तटबंध का पक्कीकरण नहीं हुआ तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा’, बीजेपी विधायक ने कर दिया एलान✦UG Admission से चूके छात्रों को मिला एक और मौका! बिहार के कॉलेजों में स्पॉट एडमिशन शुरू, यह है आखिरी तारीख✦दिवाली-छठ पर दिल्ली से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत स्पेशल? रेलवे ने भेजा प्रस्ताव, जानें रूट और शेड्यूल

एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड को नहीं दिया रास्ता तो लगेगा 10000 रु तक जुर्माना

DESK : केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी. इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है. खबर के मुताबिक बिल में एंबुलेंस, फायर ब्

FirstBihar
Admin
2 मिनट

DESK : केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी. इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है.

खबर के मुताबिक बिल में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. ओवर स्पीडिंग पर 1000-2000 रुपये, बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपये और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है.

इस बिल में सड़क पर सुरक्षा को लेकर काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं. नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, खतरनाक ढंग से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक और अभिभावक को दोषी माना जाएगा. वहीं इस दौरान जुर्माने की राशी के साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा.

रिपोर्टिंग
3

रिपोर्टर

3

FirstBihar संवाददाता