ब्रेकिंग
मुआवजे को लेकर बरौनी रिफाइनरी में हिंसक आंदोलन, पुलिस की लाठीचार्ज के बाद जमकर तोड़फोड़, करोड़ों की संपत्ति का नुकसानबांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी ने अभिषेक कुमार 'बंटी' पर खेला दांव, नितिन नबीन ने दी बधाई और शुभकामनाएं'16 साल बीजेपी को दिए, अब मेहनत का फल मिला', बांकीपुर से पति को उम्मीदवार बनाये जाने पर अमृता कृष्णा ने जताई खुशीबांकीपुर उपचुनाव: टिकट मिलने की खबर सुन खुशी से झूम उठे अभिषेक 'बंटी', समर्थकों ने किया जोरदार स्वागतबदतमीज, खच्चर, बुड़बक कहीं का, किस पर इतना भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरलमुआवजे को लेकर बरौनी रिफाइनरी में हिंसक आंदोलन, पुलिस की लाठीचार्ज के बाद जमकर तोड़फोड़, करोड़ों की संपत्ति का नुकसानबांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी ने अभिषेक कुमार 'बंटी' पर खेला दांव, नितिन नबीन ने दी बधाई और शुभकामनाएं'16 साल बीजेपी को दिए, अब मेहनत का फल मिला', बांकीपुर से पति को उम्मीदवार बनाये जाने पर अमृता कृष्णा ने जताई खुशीबांकीपुर उपचुनाव: टिकट मिलने की खबर सुन खुशी से झूम उठे अभिषेक 'बंटी', समर्थकों ने किया जोरदार स्वागतबदतमीज, खच्चर, बुड़बक कहीं का, किस पर इतना भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल

एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड को नहीं दिया रास्ता तो लगेगा 10000 रु तक जुर्माना

DESK : केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी. इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है. खबर के मुताबिक बिल में एंबुलेंस, फायर ब्

FirstBihar
Admin
2 मिनट

DESK : केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी. इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है.

खबर के मुताबिक बिल में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. ओवर स्पीडिंग पर 1000-2000 रुपये, बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपये और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है.

इस बिल में सड़क पर सुरक्षा को लेकर काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं. नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, खतरनाक ढंग से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक और अभिभावक को दोषी माना जाएगा. वहीं इस दौरान जुर्माने की राशी के साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा.

रिपोर्टिंग
3

रिपोर्टर

3

FirstBihar संवाददाता