ब्रेकिंग
घर के बाहर खेल रही 2 साल की बच्ची अचानक गायब, CCTV में महिला ले जाती दिखी✦रील का शौक बना जानलेवा: इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के विवाद में छोटे भाई ने ले ली बड़े भाई की जान✦BIHAR: बनमनखी के केंद्रीयकृत रसोईघर में SDM का छापा, भोजन की गुणवत्ता से लेकर अग्नि सुरक्षा तक मिलीं खामियां✦मध्य प्रदेश में बंधक बनाए गए बिहार के मजदूरों को छुड़ाने की मांग, बिहार भवन ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र✦नितिन नबीन ने विनय बिहारी की लगाई फटकार, कहा..सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ बोले तो खैर नहीं!✦घर के बाहर खेल रही 2 साल की बच्ची अचानक गायब, CCTV में महिला ले जाती दिखी✦रील का शौक बना जानलेवा: इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के विवाद में छोटे भाई ने ले ली बड़े भाई की जान✦BIHAR: बनमनखी के केंद्रीयकृत रसोईघर में SDM का छापा, भोजन की गुणवत्ता से लेकर अग्नि सुरक्षा तक मिलीं खामियां✦मध्य प्रदेश में बंधक बनाए गए बिहार के मजदूरों को छुड़ाने की मांग, बिहार भवन ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र✦नितिन नबीन ने विनय बिहारी की लगाई फटकार, कहा..सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ बोले तो खैर नहीं!

रामविलास पासवान का दावा, अब उपभोक्ताओं को 90 दिनों के अंदर मिलेगा इंसाफ

DESK : कंज्यूमर कोर्ट और फोरम में अब उपभोक्ताओं को 90 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा. इसके साथ ही उत्पाद की शिकायत 21 दिनों में दर्ज हो जायेगी. इस बात की जानकारी आज केंद्रीय खाद्य आपूर्त

FirstBihar
Admin
2 मिनट
DESK : कंज्यूमर कोर्ट और फोरम में अब उपभोक्ताओं को 90 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा. इसके साथ ही उत्पाद की शिकायत 21 दिनों में दर्ज हो जायेगी. इस बात की जानकारी आज केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने दी. उपभोक्ता संरक्षण बिल का जानकारी देते उन्होंने कहा कि नये बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा. इस बिल को राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है. कंज्यूमर कोर्ट अब होगा कंज्यूमर कमीशन उपभोक्ता संरक्षण बिल के पास होते ही कंज्यूमर कोर्ट और फोरम अब कंज्यूमर कमीशन हो जायेंगे. सीसीपीए से मिलेगा विशेषाधिकार सीसीपीए के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस से उपभोक्ताओं को विशेषाधिकार मिलेगा. अब सामान बिना खरीदे या खरीदने से पहले शिकायत की जा सकती है. सीसीपीए का इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा जो न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा. मीडिया के लिए सख्त प्रावधान मीडिया के लिए इस कानून में कड़े प्रावधान किये गये हैं. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जितना लिखित दिया जाए उतना ही दिखाना होगा. भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर पूरी तरह से रोक रहेगा.
रिपोर्टिंग
3

रिपोर्टर

3

FirstBihar संवाददाता