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जन्म प्रमाणपत्र के बगैर भी सरकारी स्कूलों में होगा एडमिशन, शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश

PATNA : सरकारी स्कूलों में एडमिशन के वक्त जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से जिन छात्रों का दाखिला नहीं हो पाता उनके लिए एक राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि अब सरका

FirstBihar
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PATNA : सरकारी स्कूलों में एडमिशन के वक्त जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से जिन छात्रों का दाखिला नहीं हो पाता उनके लिए एक राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि अब सरकारी स्कूलों में जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखकर जन्म प्रमाण पत्र के बगैर भी स्कूलों में एडमिशन लेने को कहा है। इस आदेश में यह कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकता है कि एडमिशन लेने के कितने दिनों के अंदर छात्र को जन्म प्रमाण पत्र मुहैया कराना होगा। आपको बता दें कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 9 अगस्त को जीवना सांख्यिकी से संबंधित स्टेट लेवल कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह मामला सामने आया था। जन्म प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध होने के कारण बड़ी तादाद में बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में नहीं हो पा रहा था जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
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