खगड़िया में गंगा कटाव रोकने के लिए लोगों ने किया उपवास, महिलाओं ने की गंगा मईया की पूजा बेगूसराय में संदिग्ध हालात में वृद्धा की मौत, परिजनों ने लगाया पीट-पीटकर हत्या का आरोप मुजफ्फरपुर में युवती की हत्या मामला, प्रेमी पर सिर में गोली मारने का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी बेगूसराय में युवक की निर्मम हत्या, पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर डाला एसिड पटना में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 4 लाख की लूट, हथियारबंद 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार लेकिन रूतबा बढ़ेगा: उनका सुरक्षा घेरा औऱ मजबूत होगा, Z+ के साथ SSG कवर भी रहेगा, स्पेशल कमांडो होंगे तैनात अरवल में गैस लीकेज से लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे मुंगेर में ONLINE ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, युवक ने गंवाए 11.69 लाख रुपये परिवहन विभाग के ESI को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चेक पोस्ट पर वसूली की शिकायत पर SP ने कराया अरेस्ट मुंगेर में गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 13 डोमेस्टिक सिलेंडर जब्त
06-Jul-2024 05:46 PM
By First Bihar
DESK: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। 29 जुलाई को इस मामले में MP-MLA स्पेशल कोर्ट में गवाही होगी। बता दें कि राहुल गांधी पर रांची निवासी प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में दिए उस बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राहुल ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं।
शिकायतकर्ता का आरोप है राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। कांग्रेस नेता पर इसी से मिलते जुलते कई मामलों में देशभर में 12 से अधिक केस दर्ज हैं। मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है. रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं।
इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया था। 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में केस स्थानांतरित किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया था।
राहुल गांधी ने याचिका दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी थी। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से सशरीर उपस्थिति में छूट की मांग की थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्तिथि में छूट दिया था।