ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: बेतिया में 2 बाइक की टक्कर में महिला की मौत 4 घायल, पुलिस के देर से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश MUZAFFARPUR: नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म कर हत्या की कोशिश, 2 दिन बाद मामले ने पकड़ा तुल, सैकड़ों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च पटना में भीषण अग्निकांड: बाइकों से भरे कंटेनर में लगी आग, करोड़ों का नुकसान BIHAR: भारत प्लस इंडस्ट्रीज़ ने दिखाई देशभक्ति, अजय सिंह ने तुर्की की कंपनी से डील रद्द कर इटली की GBS कंपनी को दिया ऑर्डर SIWAN: बड़हरिया में प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत, बिहार की जनता भ्रष्टाचार और अफसरशाही से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, अब बदलाव चाहती है: PK पटना के अनीसाबाद में Aakash एजुकेशनल सर्विसेज के नये ब्रांच का उद्घाटन, छात्रों की मांग पर सातवें सेंटर की ओपनिंग Bihar News: बिहार सोलर शो-2025 का हुआ आयोजन, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हुए शामिल, कहा.... यात्रीगण कृपया ध्यान दें: 7 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार KHAGARIA: मानसी के पूर्व सीओ प्रभात कुमार पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई BIHAR: संदिग्ध हालात में खड़े सरपंच और समर्थकों से पूछताछ के दौरान बवाल, दारोगा पर हमला, रिवॉल्वर छीनने की कोशिश

Bihar Politics: बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव बुरे फंसे, कोर्ट ने इस मामले में सुनाई दो साल की सजा

Bihar Politics

27-May-2025 05:03 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Politics: बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकल कर सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एक आपराधिक मामले में दोषी पाया है। 


दरअसल, दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


इससे पहले, 21 फरवरी को निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट) के तहत तीन माह की सजा और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मिश्रीलाल यादव ने अपील की थी। हालांकि, 23 मई को अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपील खारिज कर दिया था और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। 


इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। मंगलवार को सजा की अवधि तय करने के दौरान, न्यायाधीश दिवाकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दो-दो साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


बता दें कि पूरा मामला साल 2019 का है। समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विधायक मिश्री लाल को दोषी करार देते हुए तीन महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अब इस मामले में मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।