ब्रेकिंग न्यूज़

अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समस्तीपुर में भर्ती फतुहा में पुनपुन नदी में नाव पलटी, दो लापता; 18 लोग तैरकर बचे नीसा देवगन बनीं ग्रेजुएट, काजोल ने चिल्लाकर कहा.. ‘कम ऑन बेबी’, वीडियो वायरल अरवल: हत्या के दो फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 30 दिन में सरेंडर का आदेश बिहार में शराब तस्करी का खेल जारी: अंडे की कैरेट के बीच छिपाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी 3132 लीटर विदेशी शराब, ट्रक जब्त Bihar News: 351 फीट का अनोखा कांवर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे शिवभक्त, बाबा गरीबनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल कंकड़बाग में युवक पर चाकू से हमला, आपसी रंजिश का मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार समाजसेवी अजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया गांव का किया दौरा, राहत सामग्री का किया वितरण

Bihar News: बिहार के पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश, जानिए.. क्या है मामला?

Bihar News: बिहार के सीवान में एक विशेष अदालत ने पूर्व जदयू विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

Bihar News

30-May-2025 05:45 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। सीवान के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया है।


दरअसल, यह मामला मारपीट और लूटपाट से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी लेकिन पूर्व विधायक हेमनारायण साह कई वर्षों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।


मामले की शुरुआत अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह द्वारा वर्ष 2002 में दायर परिवाद पत्र संख्या 418/2002 से हुई थी। इसमें उन्होंने मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता समेत अन्य 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि पूर्व विधायक हेमनारायण साह के इशारे पर सभी आरोपी उनके घर में घुसे और मारपीट की। इसके साथ ही उनकी लाइसेंसी राइफल, कारतूस और नगद राशि भी लूट ली गई।


परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया सभी 11 अभियुक्तों को मामले में नामित करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया। अदालत ने 24 अप्रैल की सुनवाई में सभी आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 


इससे पहले भी आरोपियों को पेश न करने पर संबंधित थाना प्रभारी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। पिछली सुनवाई में जारी गैर-जमानती वारंट का पालन नहीं किए जाने पर अदालत ने आगे की कड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की संपत्तियों को कुर्क करने हेतु सार्वजनिक रूप से इश्तेहार चिपकाने का आदेश पारित किया है।