Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, तीन लोगों को लगी गोली; दो की हालत नाजुक Patna Crime News: पटना में BSF जवान का बेटा पिछले 10 दिनों से लापता, अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन Patna Crime News: पटना में BSF जवान का बेटा पिछले 10 दिनों से लापता, अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन लोकसभा में पेश हुआ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, ऑफिस के बाद बॉस का फोन न उठाने का मिलेगा अधिकार 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में विक्रम भट्ट गिरफ्तार, मुंबई और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पावर स्टार को लॉरेंस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी, कहा- सलमान खान के साथ दिखे तो अंजाम बुरा होगा Patna News: बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया Patna News: बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया Bihar Electricity Rate Hike: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है जोर का झटका, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दरों में वृद्धि का भेजा प्रस्ताव Bihar Electricity Rate Hike: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है जोर का झटका, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दरों में वृद्धि का भेजा प्रस्ताव
30-May-2025 05:45 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। सीवान के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया है।
दरअसल, यह मामला मारपीट और लूटपाट से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी लेकिन पूर्व विधायक हेमनारायण साह कई वर्षों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।
मामले की शुरुआत अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह द्वारा वर्ष 2002 में दायर परिवाद पत्र संख्या 418/2002 से हुई थी। इसमें उन्होंने मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता समेत अन्य 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि पूर्व विधायक हेमनारायण साह के इशारे पर सभी आरोपी उनके घर में घुसे और मारपीट की। इसके साथ ही उनकी लाइसेंसी राइफल, कारतूस और नगद राशि भी लूट ली गई।
परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया सभी 11 अभियुक्तों को मामले में नामित करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया। अदालत ने 24 अप्रैल की सुनवाई में सभी आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
इससे पहले भी आरोपियों को पेश न करने पर संबंधित थाना प्रभारी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। पिछली सुनवाई में जारी गैर-जमानती वारंट का पालन नहीं किए जाने पर अदालत ने आगे की कड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की संपत्तियों को कुर्क करने हेतु सार्वजनिक रूप से इश्तेहार चिपकाने का आदेश पारित किया है।