ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM बीरेन्द्र यादव आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना में युवक की आत्महत्या से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू अरवल में इनोवा कार से 481 लीटर अंग्रेज़ी शराब बरामद, पटना का तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा

Lalu Prasad Yadav: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की बढ़ने वाली है परेशानी! कोर्ट ने इस मामले में दिया कुर्की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

Lalu Prasad Yadav: सीवान की सीजेएम प्रथम की कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है.

Lalu Prasad Yadav

17-May-2025 01:11 PM

By FIRST BIHAR

Lalu Prasad Yadav: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ती दिख रही है। सीवान के सीजेएम वन की कोर्ट लालू प्रसाद के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला साल 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था।


दरअसल, यह मामला उस समय का है जब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 दारौंदा में राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में तत्कालीन रेल मंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाषण दिया था। जिस स्थान पर उन्होंने भाषण दिया, वहां पहले से ही धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित था। इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते हुए भाषण दिया था।


इस घटना के बाद उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए सीवान की एसीजेएम प्रथम की अदालत ने कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश आज पारित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है।