ब्रेकिंग न्यूज़

कमिश्नर के औचक निरीक्षण से SKMCH में मचा हड़कंप: बदहाली देख भड़के गिरिवर दयाल सिंह, अधीक्षक की गैरमौजूदगी पर उठाए सवाल होली पर बिहार के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों से चलेगी 200 स्पेशल बसें, 1 फरवरी से बुकिंग शुरू मधेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कुख्यात भू-माफिया अविनाश आनंद पटना से गिरफ्तार बिहार की टिकरी मिठाई के विदेश तक दीवाने, नेपाल-भूटान में भी सिहौल का स्वाद सुपौल में शराब छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, महिला ASI घायल; 7 गिरफ्तार RBI recruitment: 10वीं पास के लिए RBI में निकली बहाली, 572 पदों के लिए आवेदन शुरू; यहां जानें पूरी प्रक्रिया RBI recruitment: 10वीं पास के लिए RBI में निकली बहाली, 572 पदों के लिए आवेदन शुरू; यहां जानें पूरी प्रक्रिया पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में बेपर्दा हो गई पुलिस? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, SSP और ASP के बयानों से उठे बेहद गंभीर सवाल Antibiotic Resistance: मानव शरीर पर बेअसर साबित हो रहीं एंटीबायोटिक दवाएं, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा Antibiotic Resistance: मानव शरीर पर बेअसर साबित हो रहीं एंटीबायोटिक दवाएं, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : अब बिहार में गंगा नदी के किनारे निर्माण पर लगी रोक; जानिए क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : अब बिहार में गंगा नदी के किनारे निर्माण पर लगी रोक; जानिए क्या है पूरा मामला

03-Dec-2023 09:05 AM

By First Bihar

PATNA : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गंगा नदी से सटे क्षेत्रों खासकर पटना और उसके आसपास कोई और निर्माण कार्य न हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूबक्षेत्र में निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने के बारे में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया। 


वहीं, इस मामले में बिहार सरकार के वकील ने जानकारी दी है कि सरकार ने पटना और उसके आसपास गंगा नदी से सटे 213 अनधिकृत निर्माण की पहचान की है और इन अतिक्रमणों/निर्माणों को हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पीठ ने कहा कि पांच फरवरी, 2024 को राज्य सरकार शपथपत्र दायर करके इस अदालत को इन अनधिकृत संरचनाओं को हटाने में हुई प्रगति की जानकारी दे।


बिहार के मुख्य सचिव यह शपथपत्र दायर करें। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि गंगा नदी से सटे इलाकों विशेषकर पटना शहर और उसके आसपास कोई और निर्माण न हो। शीर्ष अदालत 30 जून, 2020 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ पटना के निवासी अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने पर्यावरण के लिहाज से संवेदशनील डूब क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सिन्हा की याचिका खारिज कर दी थी।