मुजफ्फरपुर में राइफल क्लब का उद्घाटन: युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी के अवसर समस्तीपुर में कोचिंग टीचर की गोली मारकर हत्या, घटना से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम हंगामा पुलिस की वर्दी में रील बनाना पड़ गया महंगा, 4 वीडियो क्रिएटर गिरफ्तार बिहार में जमीन खरीदना होगा महंगा!, अप्रैल से निबंधन दर में चार गुना बढ़ोतरी की संभावना, MVR भी बढ़ेगा 6-lane bridge : पटना से उत्तर बिहार का सफर होगा आसान, होली के बाद शुरू होगा यह 6-लेन पुल; CM नीतीश ने किया निरीक्षण Bihar Attendance App : बिहार में टीचर के अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग का नया आदेश, मंगलवार से हर हाल में करना होगा यह काम Bihar expressway : बिहारवासियों को मिली बड़ी सौगात, अब महज दो घंटों में तय होगी 5 घंटों वाली दूरी; शुरू होने जा रहा यह एक्सप्रेसवे Patna Medical College : PMCH में शिफ्टिंग की तारीख तय, फरवरी के इस डेट से नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे यह दो विभाग मुंगेर में रिश्तों का कत्ल: 13 वर्षीय छात्र की गला दबाकर हत्या, मुंहबोले दादा पर घर के चिराग को बुझाने का आरोप Indian Railway new rules : यदि दोस्तों के साथ जाना चाह रहे गोवा- मनाली या परिवार के वैष्णों देवी; तो जरूर पढ़ लें यह खबर, रेलवे ने नियमों में किया बड़ा बदलाव
01-Sep-2023 08:33 AM
By First Bihar
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अर्जी को खारिज कर दिया।
पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा कि बहाली के लिए योग्यता तय करने, कटऑफ तारीख तय करने और आयु सीमा तय करने की शर्तों में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है।
कोर्ट का कहना था कि बहाली के लिए वांछित शर्तों को तय करने का निर्णय लेने का काम सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति अधिकारी शर्तों को तय करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।
आपको बताते चलें कि, गत वर्ष एक अगस्त को जारी विज्ञापन में योग्यता शर्त और आयु सीमा को लेकर चुनौती दी गई थी। तर्क दिया गया कि उम्र सीमा के लिए कटऑफ तिथि में उन उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पूरा किया है। उनका कहना था कि बहाली के लिए निर्धारित शर्तें सार्वजनिक रोजगार में बाधा डालती है। कोर्ट ने आवेदक के हर दलील को नामंजूर करते हुए अर्जी खारिज कर दी।