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सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ न्यायिक जांच होगी, मुजफ्फरपुर की कोर्ट का आदेश

सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ न्यायिक जांच होगी, मुजफ्फरपुर की कोर्ट का आदेश

10-Feb-2021 07:17 AM

MUZAFFARPUR : बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। कोरोना काल में यह आरोप लगा था कि सिंगर कनिका कपूर ने जानबूझकर वायरस को फैलाया। 


कनिका कपूर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने विदेश से लौटने के बाद तथ्यों को छिपाया। मुंबई और लखनऊ में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई और इसी वजह से उनके ऊपर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। 




मुजफ्फरपुर के एसीजेएम सतीश चंद्र के आदेश पर जुडिशल मजिस्ट्रेट विकास मिश्रा इस मामले की जांच करेंगे। कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एडवोकेट सुधीर ओझा में परिवाद दर्ज कराया था। कनिका कपूर 10 मार्च 2020 को विदेश से लौटी थीं।  उस वक्त दुनिया में कोरोना ने पांव फैला लिया था। विदेश से आने वालों को इसकी जानकारी साझा करनी थी और सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहना था लेकिन कनिका ने इन दोनों गाइडलाइन का उल्लंघन किया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 120 बी के तहत परिवाद दर्ज कराया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

MUZAFFARPUR : बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। कोरोना काल में यह आरोप लगा था कि सिंगर कनिका कपूर ने जानबूझकर वायरस को फैलाया। 


कनिका कपूर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने विदेश से लौटने के बाद तथ्यों को छिपाया। मुंबई और लखनऊ में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई और इसी वजह से उनके ऊपर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। 




मुजफ्फरपुर के एसीजेएम सतीश चंद्र के आदेश पर जुडिशल मजिस्ट्रेट विकास मिश्रा इस मामले की जांच करेंगे। कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एडवोकेट सुधीर ओझा में परिवाद दर्ज कराया था। कनिका कपूर 10 मार्च 2020 को विदेश से लौटी थीं।  उस वक्त दुनिया में कोरोना ने पांव फैला लिया था। विदेश से आने वालों को इसकी जानकारी साझा करनी थी और सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहना था लेकिन कनिका ने इन दोनों गाइडलाइन का उल्लंघन किया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 120 बी के तहत परिवाद दर्ज कराया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।