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30-Jan-2020 07:28 AM
PATNA: बिहार में शराब मिलने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. सभी DM से कोर्ट ने पूछा है कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर शराब कैसे मिल रही है. कोर्ट ने कहा है कि सभी DM बताएं कि शराबबंदी के बाद भी शराब कौन पहुंचा रहा है, कहीं सैकड़ों तो कहीं हजारों लीटर शराब क्यों पकड़ी जा रही है.
कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि जब राज्य में शराब निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है तो शराब की खेप कहां से आ रही है. कोर्ट ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह शराब ले जाना कोई मामूली बात नहीं है, जब तक पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी इसमें मिले ना हों.
न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने शराब के साथ पकड़े गए लोगों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की. इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कहा कि सूबे के सभी डीएम बताएं कि शराब कैसे पहुंच रही हैं. कोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारियों से 13 फरवरी तक जवाब देने का आदेश दिया है.