ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का अहम कदम, जिला स्तर से स्कैनिंग प्रमाण पत्र अनिवार्य RRB Group D Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन Patna Traffic Update: पटना के इन रास्तों पर नहीं चलेंगी ये गाड़ियां, जानें क्यों बदल गया रुट Bihar News: बिहार में नए अपार्टमेंट फ्लैट की जमाबंदी पर रोक, नई नियमावली के इंतजार में खरीदार परेशान Bihar Weather: बिहार में 28 दिसंबर तक शीत दिवस और घने कोहरे का अलर्ट, कई जिलों में बढ़ी ठंड बिहार के इस जिले में भूमि पैमाइश को लेकर विवाद, बिना जमीन नापी के लौटे राजस्व विभाग के अधिकारी बेतिया ATM लूट मामले में DIG ने लिया एक्शन, पुलिसकर्मियों के वेतन पर लगाई रोक, प्रभारी एसपी से मांगा जवाब वंशावली को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश, जानिये अब क्या करना होगा? गोल उत्सव 4.0 में जुटे हजारों डॉक्टर, एलुमनाई मीट में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी बस स्टैंड में लगी भीषण आग, तीन दर्जन दुकानें जलकर राख, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान

संगीतकार ए आर रहमान पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

संगीतकार ए आर रहमान पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

11-Sep-2020 04:16 PM

DESK :  ऑस्कर अवार्ड विजेता म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान पर आयकर विभाग ने टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इनकम टैक्स विभाग ने उनपर आरोप लगाया है कि टैक्स की पेमेंट करने से बचने के लिए उन्होंने अपने ही फाउंडेशन ए आर रहमान फाउंडेशन ट्रस्ट की मदद ली है.

मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स की अपील के मद्देनजर म्यूजिक कंपोजर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका पर सुनवाई  न्यायाधीश पीएस शिवज्ञानम और वी भारती की खंडपीठ ने की है.  आयकर विभाग के वकील डीआर सेंथिल कुमार के मुताबिक म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को इंग्लैंड स्थित लिब्रा मोबाइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 3.47 करोड़ रुपए मिले थे. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 साल के लिए रहमान को कंपनी के लिए विशेष तौर पर कॉलर ट्यून बनाना था.

लेकिन ए आर रहमान ने इस काम के एवज में अपने  ट्रस्ट को सीधे तौर पर पैसा देने के लिए कंपनी को कहा था. जबकि नियमों के अनुसार इस राशि को रहमान द्वारा खुद प्राप्त करना था और उस पर टैक्स देने के बाद ही वो उस राशि को अपने ट्रस्ट को दे सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया गया. ये पूरा मामला साल 2011-12 का है. 

आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाले ए आर रहमान पर इस केस में शिकंजा कसता जा रहा है. अब इस मामले पर ए आर रहमान की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.