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राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली तारीख 19 जुलाई को

14-Jul-2022 03:26 PM

PATNA : पटना के राजीव नगर नेपाली नगर इलाके में मकान तोड़े जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आज पटना डीएम और बिजली कंपनी पर गंभीर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि पटना जिला प्रशासन ने आखिर रोक का आदेश जारी होने के बावजूद देर शाम तक बुलडोजर से मकानों को तोड़े जाने का सिलसिला कैसे जारी रखा, यह सवाल बड़ा गंभीर है। इसके अलावा नेपाली नगर के इलाके में बिजली सेवा बहाल नहीं हो पाने को लेकर भी हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी से जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली तारीख को बिजली कंपनी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगा।


हाईकोर्ट में फिलहाल नेपाली नगर में को स्टेटस बरकरार रखने का निर्देश दिया है साथ ही साथ आवश्यक सुविधाओं को बहाल करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि बीते 6 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। वहीं कोर्ट ने राजीव नगर के पीड़ितों को बिजली और पानी मुहैया कराए जाने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने आवास बोर्ड के अधिकारियों से जवाब मांगा था कि जब जमीन बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तब उस समय क्या कार्रवाई की गयी?


कोर्ट ने यह भी पूछा था कि राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई रविवार को ही क्यों की गयी? इसे लेकर संडे का दिन ही क्यों चुना गया? घर खाली कराने से पहले लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया? आवास बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाक के नीचे यह सब होता रहा। जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया? बता दें कि पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में जिला प्रशासन ने 95 अवैध निर्माण को तोड़ दिया। जिला प्रशासन ने नेपाली नगर में 16 बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू किया था। जिसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।