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इमारत-ए-शरिया के बड़े मौलाना के सामने पुलिस नतमस्तक? महिला के साथ किया रेप, FIR होने में 15 दिन लगे, धारायें भी बेहद कमजोर

20-Mar-2021 05:36 PM

PATNA : बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था इमारत-ए-शरिया के नाजिम यानि सचिव शिब्‍ली कासमी पर एक महिला के साथ रेप का बेहद गंभीर आरोप लगा है. गरीब परिवार की महिला नाजिम के घर काम करने गयी थी, जहां उसके साथ रेप किया गया. लेकिन इमारत-ए-शरिया के नाजिम के रसूख के सामने बिहार की पुलिस नतमस्तक हो गयी. महिला कई दिनों तक दौड़ती रही तब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ. इस एफआईआर में भी रेप की धारा 376 लगाने के बजाय छेड़खानी की धारा 354 बी लगा दिया गया. 


वली रहमानी के खास नाजिम ने इमारत-ए-शरिया को शर्मसार कर दिया
खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि इमारत-ए-शरिया औऱ उसके नाजिम का रसूख क्या है. बिहार, झारखंड औऱ पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच काम करने वाली संस्था इमारत-ए-शरिया बेहद प्रभावशाली संगठन है. इसका दखल मुसलमानों की सामाजिक औऱ धार्मिक ही नहीं बल्कि सियासी मामलों में भी बेहद जबरदस्त है. इमारत-ए-शरिया के सदर यानि प्रमुख मौलाना वली रहमानी हैं जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव भी हैं. मौलाना वली रहमानी ने इमारत-ए-शरिया के मौजूदा नाजिम यानि सचिव की नियुक्ति की है. जिन पर ये बेहद गंभीर आरोप लगा है. इमारत-ए-शरिया का मुख्‍यालय बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारीशरीफ में है.


15 दिन लगे केस दर्ज होने में 
पटना के महिला थाने में इमारत-ए-शरिया के नाजिम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. रेप की शिकार बनी महिला ने पुलिस को बताया है कि वह नौकरी के लिए बात करने मौलाना के घर पर गई थी. इसी दौरान मौलाना ने कमरे का दरवाजा बंद कर उसके साथ गलत काम किया. महिला के लाख रोने-गिड़गिड़ाने का मौलाना पर कोई असर नहीं हुआ. महिला ने कहा है कि उसके बाद मौलाना ने बंद कमरे में बेहद गंदा काम किया. सूत्रों से मिली जानकारी पर  यकीन करें तो पुलिस को इस मामले में आवेदन करीब एक पखवारा पहले ही मिल गया था. लेकिन इमारत-ए-शरिया के नाजिम के खिलाफ केस दर्ज करने में पुलिस के हाथ पैर फूल गये. जब कोई उपाय नहीं बचा तभी नाजिम के खिलाफ केस दर्ज किया गया. 


रेप के बजाय नंगा करने की धारा
इमारत-ए-शरिया के नाजिम मो शिब्‍ली कासमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में भी खेल हुआ है. महिला कह रही है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है लेकिन पटना के महिला थाना में दर्ज मामले में आइपीसी की धारा 354 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. ये धारा रेप की नहीं बल्कि किसी औरत को नंगा करने के इरादे से की गयी हरकत पर लगायी जाती है.


11 महीने पहले हुआ रेप, धमकी देते रहे मौलाना के गुर्गे
पीड़ि‍त महिला के मुताबिक यह मामला करीब 11 महीने पुराना है. लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परेशानी झेल रही महिला को परिवार चलाने के लिए काम की तलाश थी. इसी दौरान महिला ने इमारत-ए-शरिया के नाजिम से संपर्क किया था. नाजिम मो शिब्‍ली कासमी ने महिला को मदद का भरोसा दिलाते हुए अपने घर पर बुलाया. महिला ने पुलिस को बताया है कि वह 22 अप्रैल को मौलाना के घर गई थी. इस दौरान उसके बच्चे भी साथ थे. मौलाना ने जिस समय महिला को बुलाया था उसी वक्त पर वहां पहुंची थी. मौलान घर में अकेला था औऱ उसने महिला के पहुंचने के बाद उसे घर के अंदर बुला लिया. फिर बच्‍चों को बाहर ही छोड दिया औऱ दरवाजा बंद कर दिया. बंद कमरे में मौलाना ने गलत हरकत को अंजाम दिया.


पुलिस ने महिला से ये भी पूछा कि वह 11 महीने से देर से क्यों शिकायत दर्ज कराने पहुंची. महिला ने पुलिस को बताया कि मौलाना और उसके गुर्गे लगातार धमका रहे थे. मौलाना के गुर्गे घर पहुंच कर धमकी दे रहे थे. उनके डर से महिला प्राथमिकी दर्ज कराने नहीं आ रही थी. 


मौलाना की करतूतों का वीडियो भी 
महिला ने अपने आवेदन में दावा किया है कि मौलाना की हैवानी करतूतों का वीडियो भी है. उसे वायरल करने की धमकी भी दी जा रही थी. 


मौलाना की गिरफ्तारी नहीं
इस बेहद गंभीर आरोप के बाद भी पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार नहीं किया है. महिला थानाध्यक्ष कुमारी अंचला ने कहा कि वे खुद इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही हैं. उन्‍होंने कहा कि जांच पूरी होने पर ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है.