ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ानें रद्द, नए साल में इंडिगो का बड़ा झटका Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ानें रद्द, नए साल में इंडिगो का बड़ा झटका पटना जंक्शन की सुरक्षा पर सवाल: पुलिस बनकर बदमाशों ने सोना कारोबारी से लूट लिए 22.50 लाख, ट्रेन की खाली बोगी में लूटपाट पटना जंक्शन की सुरक्षा पर सवाल: पुलिस बनकर बदमाशों ने सोना कारोबारी से लूट लिए 22.50 लाख, ट्रेन की खाली बोगी में लूटपाट थावे मंदिर चोरी कांड: प्यार, धोखा और साजिश का जाल, लव एंगल से जुड़ा करोड़ों की चोरी का मामला; मोहिनी से शुरू हुआ सारा खेल थावे मंदिर चोरी कांड: प्यार, धोखा और साजिश का जाल, लव एंगल से जुड़ा करोड़ों की चोरी का मामला; मोहिनी से शुरू हुआ सारा खेल New Year 2026: नए साल के पहले दिन माता की शरण में लोग, ताराचंडी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़ Bihar Police: एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात के पास से मिला हथियारों का जखीरा, PHQ ने बताया कितना खतरनाक था यह अपराधी Bihar Police: एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात के पास से मिला हथियारों का जखीरा, PHQ ने बताया कितना खतरनाक था यह अपराधी Pakistan drone: नए साल के पहले दिन पुंछ में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल प्लाजा हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल प्लाजा हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

24-Sep-2021 07:43 AM

PATNA : पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा को हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब दीदारगंज टोल प्लाजा नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें पटना-बख्तियारपुर फोर लेन रोड पर दीदारगंज के पास करमालीचक पर बने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया गया था।


सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने एनएचएआई की एसएलपी पर यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि टोल प्लाजा कहां बनेगा। हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश स्थानीय नागिरकों की याचिका पर दिया, जिन्होंने कहा था कि टोल के म्यूनिसिपल सीमा में होने के कारण उन्हें टोल देना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि नियमानुसार टोल प्लाजा नगर निगम सीमा से बाहर होना चाहिए।


हाईकोर्ट के फैसले के बाद दीदारगंज और पटना पटना सिटी के इलाके में रहने वाले लोगों को राहत महसूस हुई थी। उन्हें लगा था कि टोल प्लाजा खत्म होने से राहत मिलेगी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।